जुलूस व सभा आयोजन के लिए लेनी होगी पूर्व अनुमतिः कलेक्टर

जुलूस व सभा आयोजन के लिए लेनी होगी पूर्व अनुमतिः कलेक्टर
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जुलूस व सभा आयोजन के लिए लेनी होगी पूर्व अनुमतिः कलेक्टर


जुलूस व सभा आयोजन के लिए लेनी होगी पूर्व अनुमतिः कलेक्टर


ग्वालियर, 16 मार्च (हि.स.)। लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के बाद शनिवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित हुई, जिसमें मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि राजनैतिक सभाओं व जुलूस आयोजन, वाहन व लाउड स्पीकर इत्यादि की पूर्व अनुमति लेनी होगी। किसी एक विधानसभा क्षेत्र के लिए इनकी अनुमति संबंधित एसडीएम एवं एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र के लिये अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

बैठक में मौजूद पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने लोकसभा निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जायेगा। साथ ही ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी जो चुनाव में बाधा डालने की जुर्रत करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों को यह चुनावी सभा व जुलूस इत्यादि संबंधी अनुमतियाँ “पहले आओ पहले पाओ” के सिद्धांत पर दी जायेगी। सिंगल विण्डो सिस्टम से सभी प्रकार की अनुमतियाँ प्रदान की जायेंगीं। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव प्रचार संबंधी अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिये सुविधा पोर्टल का उपयोग करें। अनुमति के लिये इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रत्याशियों व राजनैतिक दलों के सहयोग के लिये जिला निर्वाचन कार्यालय में फैसिलिटेशन डेस्क भी स्थापित की जायेगी।

बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे आदर्श आचरण संहिता का पालन कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने में मदद करें। उन्होंने यह भी कहा आदेशों की अवहेलना एवं आचार संहिता के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिये जिले के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। लायसेंसधारियों को अपने शस्त्र एक हफ्ते के भीतर संबंधित पुलिस थाना में जमा कराने होंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि मतदाता सूचियों में नए नाम जुड़वाने का काम 9 अप्रैल तक जारी रहेगा। लेकिन मतदाता सूची से नाम हटाने और मतदाताओं को शिफ्ट करने का काम अब नहीं किया जायेगा।

चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग कतई न करें

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग कतई न करें। साथ ही भाषणों में कोई ऐसी बात न कही जाए, जिससे किसी की धार्मिक भावनाएँ आहत होती हों। उन्होंने कहा कि चुनाव संबंधी हर गतिविधि पर नजर रखी जायेगी और संपूर्ण निर्वाचन में सभाओं, जुलूसों, क्रिटिकल एवं नाजुक घटनाओं आदि की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू होते ही एफएसटी और व्हीएसटी सक्रिय हो गई हैं।

सी-विजिल एप व कंट्रोल रूम में कर सकते हैं शिकायत

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन इत्यादि से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन सी-विजिल एप के माध्यम से की जा सकती हैं। इस एप पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण 100 मिनट के भीतर संबंधित एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वॉयड) के जरिए कराया जाएगा। इसके अलावा टोलफ्री नम्बर 1950 एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के फोन नम्बर 0751-2446230 पर भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व दिव्यांग मतदाताओं को घर पर वोट डालने की सुविधा

जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जिले के 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले मतदाताओं को घर पर ही वोट डालने की सुविधा मुहैया कराई जायेगी। उन्होंने कहा ऐसे मतदाताओं के घर-घर निर्धारित फॉर्म भेजकर उनकी यह सहमति ली जायेगी कि वे अपना वोट घर पर ही डालना चाहते हैं या मतदान केन्द्र पर। जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये स्वीप के तहत विशेष जनजागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएँ।

असमाजिक तत्वों के खिलाफ होगी एनएसए व जिला बदर की कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने कहा कि जिले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिये पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। आदतन अपराधियों एवं जिन्होंने पिछले चुनाव के दौरान चुनाव में बाधा डालने की कोशिश की हो, ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ एनएसए, जिला बदर, बाउण्डओवर इत्यादि कार्रवाई की जाएगीं। उन्होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे नीचे तक यह संदेश पहुँचाएँ कि सभी कार्यकर्ता आचार संहिता का पालन करें, जिससे पुलिस कार्रवाई की नौबत ही न आए।

12 अप्रैल से नाम-निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे

जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने बैठक मे जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को जारी किए गए लोकसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के तहत ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 20 अप्रैल को होगी। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत 22 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में मतदान के लिए 7 मई की तिथि निर्धारित की गई है। मतों की गिनती 4 जून 2024 को होगी।

ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में कुल 21 लाख 40 हजार 297 मतदाता

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में कुल 21 लाख 40 हजार 297 मतदाता हैं। इनमें ग्वालियर जिले के 16 लाख 27 हजार 466 मतदाता शामिल हैं। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में इसके अलावा शिवपुरी जिले के करैरा व पोहरी विधानसभा क्षेत्र के कुल 5 लाख 12 हजार 831 मतदाता शामिल हैं।

संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम का कड़ाई से पालन कराएँ

लोकसभा आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही ग्वालियर जिले में सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान के निर्देश पर ग्वालियर शहर सहित जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अलग-अलग दलों ने पहुँचकर यह कार्रवाई शुरू की। ग्वालियर शहर में शासकीय परिसम्पत्तियों सहित विभिन्न जगहों से बैनर, पोस्टर व होर्डिंग इत्यादि हटाने की कार्रवाई की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई अभियान बतौर पूर्ण करें।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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