मप्र विस चुनावः भोपाल में मतगणना स्थल पुरानी जेल में मतगणना की समस्त तैयारी पूर्ण
- मतगणना के अधिकतम 19 राउंड गोविंदपुरा तथा सबसे कम 16 राउंड भोपाल उत्तर एवं नरेला में होंगे
- मतगणना स्थल पर रहेगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
भोपाल, 2 दिसंबर (हि.स.)। मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा के गठन के लिए भोपाल जिला सहित अन्य जिलों में रविवार, 03 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। जिला मुख्यालयों पर बने स्ट्रांग रूम से सबसे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रातः 7 बजे अभ्यर्थी,अभिकर्ता, प्रेक्षक, रिटनिंग अधिकारी की मौजूदगी में ईवीएम को निकाला जायेगा, फिर अलग—अलग विधानसभा क्षेत्रवार कक्षों में सुबह 8.30 बजे से ईवीएम में डाले गये वोटों की गिनती करवाई जाएगी। इसके पहले सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट, 80 प्लस, ईटीपीबीएस तथा दिव्यांग मतदाताओं के वोटों की गिनती होगी। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। बिना पास के किसी भी व्यक्ति को मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं मिलेगा। मतगणना की वीडियोंग्राफी के अलावा सीसी टीवी कैमरों से भी निगरानी की जायेगी।
जिला प्रशासन ने मतगणना दिवस 3 दिसंबर को शुष्क दिवस घोषित किया हुआ है। भोपाल जिले में मतगणना के अधिकतम 19 राउंड गोविंदपुरा विधानसभा तथा सबसे कम 16 राउंड भोपाल उत्तर और नरेला में इसी के साथ बैरसिया और भोपाल दक्षिण-पश्चिम में 17 राउंड एवं भोपाल मध्य और हुजुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 18 राउंड होंगे। मतगणना के लिए बैरसिया एवं भोपाल-उत्तर में 16, नरेला विधानसभा में 21 ,भोपाल दक्षिण-पश्चिम एवं भोपाल मध्य में 14, गोविंदपुरा एवं हुजुर विधानसभा में 20 टेबल लगाई गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने शनिवार को बताया कि भोपाल जिले की सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए होने वाली मतगणना के लिए मतगणना स्थल पुरानी जेल में मोबाइल एवं व्यसन सामग्री जैसे बीडी, सिगरेट, तम्बाकू सहित अन्य ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने मतगणना परिसर में मोबाइल व व्यसन सामग्री लेकर नहीं लाने की अपील संबंधितों से की है। मतगणना परिसर में प्रवेश के पूर्व त्रि-स्तरीय जांच पड़ताल पुलिस द्वारा की जाएगी।
कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि मतगणना 3 दिसम्बर को सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी। सुबह 8:30 बजे से ईव्हीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के मतों की गणना शुरू करने के लिए डाकमत पत्रों की गणना खत्म होने का इंतजार नहीं किया जायेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक ईव्हीएम के मतों की गणना का काम डाकमत पत्रों की गणना शुरू होने के आधा घंटे बाद प्रारंभ किया जा सकेगा।
मीडिया सेंटर
मतगणना स्थल पर मीडिया सेंटर भी तैयार किया गया है। मीडिया सेंटर तक मीडिया कर्मियों के मोबाइल प्रतिबंधित नहीं होंगे, उसके पश्चात सभी मीडिया कर्मियों एवं अन्य सभी के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि मीडिया के साथियों के लिए सातों मतगणना कक्ष तक ले जाने के लिए जिला जनसंपर्क विभाग के द्वारा व्यवस्था की गई। सभी मीडिया कर्मियों के लिए मीडिया कक्ष स्थापित किया जा रहा है, जिसमें उनका प्रत्येक चक्र की जानकारी जिला जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। आयोग के निर्देशानुसार मतगणना हाल में मीडिया के मोबाइल के अलावा कैमरा, वीडियों कैमरा भी प्रतिबंधित रहेगा।
3 दिसम्बर को शुष्क दिवस
जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने 3 दिसम्बर मतगणना दिवस को शुष्क दिवस घोषित करते हुए मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। शुष्क दिवस में संपूर्ण भोपाल जिले की परिसीमा में स्थित एवं संचालित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों, एफएल-3 होटलबार एवं जिले में स्थित देशी मद्यभंडागार से मदिरा का आयात, निर्यात, परिवहन, क्रय, विक्रय एवं प्रदाय पर पूर्णरूप से प्रतिबंध रहेगा।
कलेक्टर ने धारा 144 अंतर्गत विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेश किये जारी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी आशीष सिंह ने विधानसभा निर्वाचन - 2023 की गतिविधियों की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रर्दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक स्थान पर एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे। किसी भी राजनैतिक दलों / विजयी अभ्यर्थियों / उनके समर्थकों व्यक्तियों समूह, एवं संस्था द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार,आग्नेय शस्त्र, हॉकीडण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। किसी भी प्रकार के उत्सव व समारोह में हवाई फायर वर्जित रहेंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश
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