दमोह: जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना- प्रदर्शनों पर रोक, धारा 144 के आदेश जारी

दमोह: जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना- प्रदर्शनों पर रोक, धारा 144 के आदेश जारी
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दमोह: जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना- प्रदर्शनों पर रोक, धारा 144 के आदेश जारी


दमोह, 17 मार्च (हि.स.)। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद जिला निर्वाचन अधिकारियों ने कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने जिला दमोह संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रान्तर्गत लोकसभा क्षेत्र दमोह के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से संपादित कराये जाने तथा चुनाव में लोक शांति एवं लोक सुरक्षा बनाये रखने के लिए रविवार को धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा आदेश पारित किया है।

उक्त अधिसूचना अनुसार जिले में 26 अप्रैल 2024 को मतदान और 04 जून 2024 को मतों की गणना होगी तथा संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया 06 जून 2024 को पूर्ण होगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने संपूर्ण दमोह जिले की राजस्व सीमा में तत्काल प्रभाव से समस्त प्रकार के घातक हथियार व आग्नेय शस्त्रो का प्रदर्शन व उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया हैं।

जारी आदेश में कहा गया कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, हाईक, ट्वीटर, एसएमएस, इन्स्टाग्राम इत्यादि का दुरूपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिये किसी भी प्रकार के संदेशों के प्रसारण नहीं करेगा। दमोह सीमा क्षेत्रान्तर्गत सभी व्यक्तियों का अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक, तरल गैसीय, बायो-केमिकल्स पदार्थ को लेकर चलने, किसी भी प्रकार के घातक हथियार जैसे- चाकू, लोहे की छड़, लाठी, तलवार, भाला, बरछी, फर्षा, गढ़ासा, छुरा, बल्लम या अन्य कोई घातक हथियार धारण करने और उसके सार्वजनिक स्थानों में प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के आग्नेय शस्त्रो का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से नही करेगा।

जिले के प्रत्येक थाना क्षेत्र में जनसाधारण का अवैध जमाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय दमोह तथा रिटर्निंग आफीसरध्सहायक रिटर्निंग आफीसर के कार्यालय से 100 मीटर के क्षेत्र में जनसाधारण का अवैध जमाव पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। समस्त प्रकार के जुलूस, सभा, नारेबाजी, धरना, प्रदर्शन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित होगें, एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग (धार्मिक स्थलो को छोडकर) पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। किसी भी स्थान पर कोई आमसभा संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी की बिना अनुमति के प्रतिबंधितध्अवैध होगी। कोई जुलूस उसके लिए नियत समय, स्थान, मार्ग के संबंध में दी गई अनुमति का उल्लघंन नही करेगा व निर्धारित मार्ग को बिना अनुमति के परिवर्तित नही कर सकेगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ डा.हंसा वैष्णव/मुकेश

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