शहडोल: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई

शहडोल: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई
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शहडोल: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई


शहडोल, 10 मई (हि.स.)। कक्षा 10वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले पांचों आरोपियों के खिलाफ कलेक्टर ने एनएसए की कार्रवाई की है। कलेक्टर तरुण भटनागर ने शुक्रवार को बताया कि एसपी कुमार प्रतीक के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(2) के तहत पांचों आरोपियों को 3 महीने के लिए निरुद्ध करने का आदेश जारी किया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 376-D, 376(2)N, 376(DA) आईपीसी, 5(G), 6 पॉक्सोी एक्टप के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

न्यायालय ने सभी को भेजा जेल

सामूहिक दुष्कर्म के पांचों आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय में पेश किया। यहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जिन आरोपियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है, उनमें ऐश्वर्य निधि गुप्ता उर्फ लल्लू गुप्ता पुत्र स्वामीशरण गुप्ता(36), साहिल कुरैशी पुत्र सहीद कुरैशी (22), कैलाश उर्फ मन्नू पनिका पुत्र राजू पनिका (29), मो. समीम पुत्र मोह. अकरम (18), मो. अफजल अंसारी पुत्र मोह. फारुख अंसारी (28) सभी निवासी ग्राम कल्याणपुर शहडोल शामिल है।

हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला/मुकेश

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