जबलपुर : नेशनल लोक अदालत में 4631 प्रकरण निराकृत, 39 करोड़ 58 लाख का अवार्ड हुआ पारित
जबलपुर , 11 मई (हि.स.)। ‘‘न्याय सबके लिए’’ की अवधारणा को साकार करने के उद्देष्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार आज आयोजित नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा सादा समारोह में दीप प्रज्जवलन कर किया गया। नेशनल लोक अदालत के शुभरांभ के अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष विशेष न्यायाधीष गिरीश दीक्षित, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अवधेष कुमार श्रीवास्तव एवं न्यायाधीषगण व अधिवक्ता संघ के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे । नेशनल लोक अदालत में 4631 प्रकरणों का निराकरण करते हुए उनतालीस करोड़ अंठावन लाख अंठावन हजार चार सौ अड़तीस रूपये का अवार्ड पारित हुआ।
प्रकरणों के निराकरण के लिये कुल 78 खण्डपीठों का गठन किया जाकर न्यायालयों में लंबित 1520 प्रकरणों एवं 3111 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। उक्त लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकृति के 255 प्रकरण, धारा 138 एन.आई.एक्ट के 136 प्रकरण, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 849 प्रकरण, सिविल मामलों के 69 प्रकरणों, विवाह संबंधित प्रकरण 67 एवं विद्युत अधिनियम के अंतर्गत 59, लेबर प्रकरण 4 अन्य प्रकृति के 81 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस लोक अदालत में धारा 138 एन.आई.एक्ट में कुल तीन करोड़ आठ लाख नौ सौ सोलह से अधिक रूपये के समझौता राशि के निर्णय किये गये, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के प्रकरणों में तीस करोड़ तेरह लाख आठ हजार चैहत्तर के अवार्ड राशि पारित की गई। विद्युत के न्यायालयों में लंबित 59 प्रकरणों में सात लाख पच्चपन हजार छः सौ सत्तर की राजस्व वसूली हुयी। इसी प्रकार बैंक रिकवरी के 179 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में निराकरण पश्चात् तीन करोड़ उन्तालीस लाख दो हजार एक सौ उन्नीस की समझौता राशि लोक अदालत में प्राप्त हुयी।
हिन्दुस्थान समाचार/ विलोक पाठक/मुकेश
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