विदिशाः उप जेल गंजबासौदा में बंदियों को दी गई कानूनी जानकारी

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विदिशाः उप जेल गंजबासौदा में बंदियों को दी गई कानूनी जानकारी


विदिशा, 01 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की उप जेल गंजबासौदा में मंगलवार को एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में न्यायाधीश अवधेश गुप्ता, एडीजे एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) पूजा गोले उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान जेल में निरुद्ध बंदियों को उनके विधिक अधिकारों एवं उपलब्ध कानूनी सहायता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

शिविर के दौरान न्यायाधीशों द्वारा बंदियों से संवाद कर उनकी व्यक्तिगत एवं कानूनी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। बंदियों को बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है तथा आर्थिक अथवा अन्य कारणों से अधिवक्ता की सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर पात्र बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। जिन बंदियों के पास अपने प्रकरण की पैरवी के लिए अधिवक्ता उपलब्ध नहीं थे, उनके लिए निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गई। साथ ही बंदियों से उनकी समस्याएं पूछकर संबंधित मामलों में आवश्यक निराकरण की कार्यवाही के लिए जानकारी ली गई।

शिविर का उद्देश्य बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, न्यायिक प्रक्रिया तथा विधिक सहायता की सुविधाओं के प्रति जागरूक करना रहा। न्यायिक अधिकारियों ने बंदियों को कानून के प्रति जागरूक रहने और उपलब्ध विधिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर सब जेल गंजबासौदा के जेलर आलोक कुमार भार्गव सहित जेल का अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। शिविर के माध्यम से बंदियों को यह भरोसा दिलाया गया कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नियमानुसार विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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