घट्टिया थाने के एसआई को चार वर्ष की सश्रम सजा और अर्थदण्ड
उज्जैन, 26 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के उज्जैन लोकायुक्त से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में विशेष न्यायालय ने आरोपी घट्टिया पुलिस थाना के तत्कालिन एआई प्रेमसिंह यादव को चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रु. अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश द्वारा शुक्रवार को पारित अपने निर्णय में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त, उज्जैन से संबंधित अपराध क्रं. 74/2023 में आरोपी प्रेम सिंह यादव को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 में दंडित कर भेरूगढ़ जेल भेज दिया गया।
लोकायुक्त पुलिस के अनुसार 15 मार्च,23 को दोपहर 2 बजे आशाराम यादव पुत्र मदनलाल यादव, निवासी ग्राम शक्करखेड़ी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन ने एसपी लोकायुक्त,उज्जैन के समक्ष शिकायत की थी कि उसके जीजा राजाराम निवासी बोरखेड़ी तहसील घटिटया जिला उज्जैन की मोटरसाइकिल से दुर्घटना होने से 5 मार्च,23 को मृत्यु हो गयी थी, जिसकी एफआईआर 71/2023 थाना घटिया पर की थी। इसकी जांच उप निरीक्षक प्रेमसिंह यादव कर रहे हैं। प्रेमसिंह यादव ने संबल योजना में परिवार सहायता राशि के लिए आवेदन करने के लिए पीएम रिपोर्ट की कॉपी के लिए मुझसे 10 हजार रू. रिश्वत की मांग की है। इस आधार पर आवेदन पत्र की तस्दीक के बाद तत्कालिन लोकायुक्त डीएसपी सुनील कुमार तालान ने आवेदक के साथ आरक्षक महेन्द्र जाटवा को रवाना किया। आशाराम यादव ने 15 मार्च,23 को रिश्वत संबंधी बातचीत को गोपनीय रूप से शासकीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके दिया। इसके बाद दो विज्ञप्त पंचों के समक्ष शासकीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर पर अटैच करवाकर चलाकर सुनाया गया। जिसमें रिकार्ड हुई बातचीत के आधार पर श्री तालान ने ट्रांसस्क्रिप्ट बनवाई। जिसमें रिश्वत की मांग आने पर प्रेमसिंह यादव के विरूद्ध धारा-7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ,संशोधन 2018 का पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत ट्रेप आयोजित किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी प्रेमसिंह यादव, उपनिरीक्षक को आशंका हो जाने पर उसने रिश्वत राशि लेने से मना कर दिया। उक्त प्रकरण थाना विपुस्था भोपाल में 22 मार्च,23 को पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत वर्तमान डीएसपी राजेश पाठक ने चालानी कार्यवाही की।
विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उज्जैन ने आरोपी प्रेमसिंह यादव को दोषसिद्ध कर भैरूगढ़ जेल भेज दिया। लोकायुक्त संगठन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पाठक ने प्रकरण में अभियोजन का संचालन किया। आरक्षक संजीव कुमारिया ने सहयोग किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / ललित ज्वेल

