महिला से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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महिला से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास


उज्जैन, 27 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महिला से दुष्कर्म कर, उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपित बबलेश पुत्र मांगीलाल केवट 33 वर्ष निवासी खोप दरवाजा, बडऩगर अन्य धाराओं में 12 वर्ष का सश्रम कारावास और 13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन मीडिया प्रभारी भारत सिंह कनेल ने शनिवार को बताया कि बडऩगर थाना पुलिस ने पीडि़त की शिकायत के बाद प्रकरण दर्ज किया था। पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि बबलेश केवट ने बेटे के रिश्ते के नाम पर उसे घर बुलाया। रात करीब 8 बजे महिला उसके घर पहुंची, जहां आरोपी ने जबरन दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बना लिया। धमकियों के कारण वह चुप रही, लेकिन आरोपी लगातार बच्चों को नुकसान पहुंचाने और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। परेशान महिला ने जब उसकी हरकतों को विरोध किया तो उसने अश्लील फोटो महिला की बेटी और बेटे के मोबाइल पर भेज दिए। इसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ईश्वर सिंह केलकर ने पक्ष रखते हुए कड़ी सजा की मांग की। न्यायालय ने तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।

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हिन्दुस्थान समाचार / ललित ज्‍वेल

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