एनडीपीएस कोर्ट ने तस्कर को सूनाई 10 साल की सजा

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एनडीपीएस कोर्ट ने तस्कर को सूनाई 10 साल की सजा


उज्जैन, 16 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक वर्ष पूर्व गांजा तस्करी के मामले में पकड़े गए आरोपी को मंगलवार को एनडीपीएस न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने तस्करी में प्रयुक्त कार को भी राजसात करने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, भाटपचलाना थाना पुलिस के अनुसार 30 अक्टूबर,24 को मुखबिर से सूचना के बाद खाचरौद-रुनिजा रोड पर नोगांवा फंटा के पास घेराबंदी कर एक कार को रोका था। पुलिस ने कार की डिक्की से 5 लाख रु. कीमत का 23 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया था। आरोपी पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अंतर्राज्यीय तस्करों से गांजा खरीद कर डिलीवरी देने जा रहा था। न्यायालय में शासन की ओर से एडीपीओ नीतेश कृष्णन ने पैरवी की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी अभिषेक पिता रामचंद्र, निवासी अंजनी नगर नागदा, थाना बिरलाग्राम को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रु. के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही गांजा तस्करी में प्रयुक्त कार को भी राजसात करने के आदेश जारी किए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / ललित ज्‍वेल

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