मप्रः थानों की सीमाएं होंगी निर्धारित, 15 जनवरी तक प्रक्रियाएं पूर्ण करने के निर्देश
- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कानून व्यवस्था की समीक्षा में प्रभावी. आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने के दिए निर्देश
भोपाल, 3 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को जबलपुर में संभागस्तरीय कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जिलों में पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए। इसके लिए एसडीएम स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक में विचार-विमर्श कर थानों की सीमाओं के प्रारंभिक निर्धारण के बाद दावे-आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। इस प्रकार 15 जनवरी तक सीमा निर्धारण संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि प्रभावी और आदतन गुंडे और बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन पर शिकंजा कसा जाना ज्यादा आवश्यक है। जिससे निचले स्तर तक यह संदेश पहुंचे कि प्रशासन द्वारा आपराधिक कृत्यों में लिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून व नियम का उद्देश्य भी यही है। उन्होंने कहा कि खुले में मांस मछली के विक्रय पर सख्ती से प्रतिबंध लगाएं। खुले में इसका व्यवसाय नही हो, इसके विक्रेताओं को जब तक पक्का निर्माण नहीं हो जाता तब तक अभी फिलहाल शेड युक्त मार्केट बना कर दिया जाय और समुचित स्थान उपलब्ध कराए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों में सजा पूरी कर लेने वाले बंदियों के मानवीय पहलुओं पर विचार करते हुए जिला जेल और पुलिस बल मिलकर योजना बनाएं। उन्होंने जिलों में ओपन जेल बनाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि हर जिले में पुलिस का बैंड होना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय पर्वों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शासकीय बैंड का उपयोग हो, इसके लिए जिन जिलों में बैंड दल नहीं है, वहां एसएएफ की कंपनियों और पुलिस बल में नई भर्ती के जवानो को प्रशिक्षण देकर पुलिस बैंड दल बनाया जाए। इसके अलावा पुलिस द्वारा पूर्व में जिलों में प्रारंभ हुई लर्निंग कक्षाओं के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि इस तरह सेवा और साख बढ़ाने का बेहतर काम करने वालों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में हाल ही में हुई पदोन्नतियों के संबंध में कहा कि पदोन्नति पाने से छूट गये पात्र और योग्य प्रमोटी पुलिस कर्मियों की भी पदोन्नति की जाएगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित आवाज की सीमा के भीतर ही लाउडस्पीकर चलें। उन्होंने डीजे सहित अधिक आवाज करने वाले यंत्रों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिये। इसके अलावा कलेक्टर, एसपी स्थायी और अस्थायी लाऊड स्पीकर के मामलें को गंभीरता से लें। अस्थायी तौर पर विभिन्न आयोजनों के लिए अनुमति का प्रावधान है। कलेक्टर्स इस पर विशेष निगरानी रखें।
2773 स्थानों से स्पीकर हटाये, 218 की जमानत निरस्त
इसके पहले कानून व्यवस्था के सम्बंध में जबलपुर और बालाघाट रेंज की कार्रवाई के संबंध में बताया गया कि जबलपुर और बालाघाट रेंज को मिलाकर कुल 218 की जमानत निरस्त की गई है। साथ ही 2773 स्पीकर हटाये गए है। इस मसले पर सीएम डॉं. यादव ने निर्धारित आवाजों में स्पीकर संचालन और अधिक आवाज वाले यंत्रों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिये।
बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल,लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके, केन्द्रीय इस्पात खजुराहो सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, संभाग के सभी जिलों के सांसद व विधायकगण, महापौर, सहित मुख्य सचिव वीरा राणा, जबलपुर संभाग के प्रभारी अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार और एडीजीपी चंचल शेखर, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राघवेन्द्र सिंह, जनसंपर्क आयुक्त संदीप यादव, संभागायुक्त अभय वर्मा, एडीजीपी उमेश जोगा, आरपी बालाघाट संजय कुमार और सभी संभाग के जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश
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