मंदसौरः जिले में 10,01,851 मतदाता दर्ज, चारों विधानसभा में 137 नए मतदान केंद्र बढ़े

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मंदसौरः जिले में 10,01,851 मतदाता दर्ज, चारों विधानसभा में 137 नए मतदान केंद्र बढ़े


मंदसौर, 23 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मंगलवार को निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रारूप निर्वाचक नामावली की प्रति एवं सीडी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी एकता जायसवाल, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एवं निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।

फोटो युक्त मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। इसके अंतर्गत मंदसौर जिले की चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1273 मतदान केंद्रों पर 10,01,851 मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 137 नए मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। इनमें मंदसौर विधानसभा में 30, मल्हारगढ़ विधानसभा में 31, सुवासरा विधानसभा में 37 तथा गरोठ विधानसभा में 39 मतदान केंद्र शामिल हैं। नए केंद्रों के जुड़ने से अब जिले में मतदान केंद्रों की कुल संख्या 1273 हो गई है, जबकि पूर्व में यह संख्या 1136 थी।

विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के दौरान बूथ लेवल आॅफिसर (बीएलओ) द्वारा गणना पत्रक भरकर बीएलओ ऐप पर अपडेट की कार्यवाही की गई। इस दौरान 51,790 मतदाताओं द्वारा गणना पत्रक जमा नहीं किए गए, जिनमें मृत मतदाता 13,283, अनुपस्थित मतदाता 8,835, स्थानांतरित मतदाता 27,171, दोहरी प्रविष्टि 2,349 एवं अन्य कारणों से 152 नाम हटाए गए हैं।

विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत 22 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। नोटिस जारी करने, सुनवाई, सत्यापन, गणना प्रपत्रों पर निर्णय तथा दावे एवं आपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया ईआरओ द्वारा 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक संपन्न की जाएगी।

निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा।फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के दौरान 01.01.2026 को अर्हता तिथि मानते हुए नवीन मतदाताओं के नाम जोड़ने की सतत कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत मंदसौर जिले के 1273 मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल आॅफिसर द्वारा प्ररूप-06 भरवाकर नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। साथ ही, छूटे हुए मतदाता भी अपने नाम निर्वाचक नामावली में जुड़वा सकते हैं।

नवीन नाम जोड़ने हेतु आवश्यक दस्तावेजों में फोटो, जन्मतिथि के प्रमाण हेतु आयु संबंधी प्रमुख दस्तावेजों मंद से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति तथा वर्तमान साधारण निवास के प्रमाण के रूप में आवेदक/माता-पिता/पति-पत्नी के नाम के किसी प्रमुख दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति (पिनकोड सहित पूर्ण डाक पते के साथ) आवश्यक होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अशोक झलोया

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