मप्र के दतिया में खनन माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, नौ लोगों पर 2.25 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड
दतिया, 16 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अवैध खनन के खिलाफ कलेक्टर न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नौ लोगों पर दो करोड़ 25 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह आदेश गुरुवार को कलेक्टर स्वप्निल वानखडे ने जारी किया है।
कलेक्टर द्वारा यह कार्रवाई उन लोगों पर की है, जिन्होंने बिना अनुमति पत्थर व बोल्डर के अवैध खनन किया है। बताया गया है कि दो वर्ष पूर्व भी असनई क्षेत्र में अवैध खनन और प्लाटिंग को लेकर उक्त लोगों पर जुर्माना लगाया गया था, जिसे लेकर नोटिस जारी किए गए, लेकिन तब भी प्रशासन की कार्रवाई के प्रयास कारगर नहीं हो सके। बताया जाता है कि रसूख के चलते यह पूरा मामला तब भी ठंडे बस्ते में चला गया था।
जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि खनिज विभाग की गहन जांच में दतिया जिले के गिर्द क्षेत्र में सर्वे नंबर 1302 (रकबा 6.726 हेक्टेयर) की निजी भूमि पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन का मामला सामने आया। इस मामले में जारी आदेश में राघवेंद्र गुगौरिया, महेंद्र कुमार, अवधेश उर्फ अवधकिशोर, लव अग्रवाल, गोविंद, संजय कुमार, यशदेव सिंह, विपिन गुप्ता एवं अनिल सोनी को बिना किसी वैध अनुमति के पत्थर व बोल्डर का खनन करने का दोषी बताया गया है।
जांच रिपोर्ट में निरीक्षण के दौरान करीब 500 मीटर लंबाई, तीन मीटर चौड़ाई और 10 मीटर गहराई तक की खुदाई तथा लगभग 15,000 घन मीटर खनिज के अवैध खनन की पुष्टि हुई। इसके अलावा, असनई तालाब के निकट सर्वे नंबर 1279 क्षेत्र में करीब 10.66 हेक्टेयर भूमि पर पत्थर व बोल्डर का अवैध भंडारण भी पाया गया। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि इन सभी व्यक्तियों ने खनिज विभाग से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की थी, जो खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण नियम 2022 का स्पष्ट उल्लंघन है।
इस अवैध गतिविधि से न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर क्षति हुई। कलेक्टर वानखडे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में रायल्टी का 15 गुना अर्थदंड तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मिलाकर कुल दो करोड़ 25 लाख रुपये का दंड निर्धारित किया है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

