अनूपपुर: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1800 रुपयें का अर्थदण्ड

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अनूपपुर: हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 1800 रुपयें का अर्थदण्ड


अनूपपुर, 15 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विश्व्लाल की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 302, 325, 294, 323, 506, 326, 307 भादवि के आरोपी 33 वर्षीय जयसिंह गोंड पुत्र राम सिंह गोंड निवासी ग्राम पंडरी, खालेटोला, को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा एवं 1800 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल द्वारा की गई।

विशेष लोक अभियोजक ने सोमवार को बताया कि आरोपी जयसिंह गोंड, शिकायतकर्ता जीवन सिंह गोंड एवं उसके परिवार से रंजिश रखता था, आए दिन जीवन सिंह के बडे भाई पप्पू सिंह से रंजिश रखता था, और लडाई-झगडा करता रहता था। जीवन सिंह 03 मई 2023 को अधराज सिंह गोंड के घर शादी से वापिस आ रहा था। तभी वहां पर जीवन सिंह के घर के सामने आरोपी जयसिंह गोंड खडा हुआ था, जो उसे देखकर गालिया देने लगा। इसके बाद मारपीट करते हुए उसे सीसी रोड पर पटक दिया। जीवन सिंह के हल्ला-गुहार करने पर बडा भाई पप्पू सिंह गोंड, बहन श्यामकली गोंड, मां सेमबाई गोंड, राजेश सिंह गोंड एवं पडोसी भूपेन्द्र सिंह गोंड सभी लोग बीचबचाव करने आते देख जयसिंह गोंड घर से टंगिया लेकर आया और एक टंगिया राजेश सिंह गोंड के बाये गर्दन तरफ मारा। चोट लगने के कारण राजेश सिंह गोंड वही पर गिर गया। लोगों ने देखा तो राजेश सिंह गोंड मर चुका था। तब पप्पू सिह गोंड एवं भूपेन्द्र सिंह गोंड दोनों बीचबचाव करने दौडे तो जय सिंह ने पप्पू सिंह गोंड के जबडे में टंगिया से मार दिया और भूपेन्द्र सिंह को सिर के पीछे टंगिया से मार दिया, जिससे दोनों को चोंटे आई। मारपीट करते समय जयसिंह गोंड धमकी भी देकर गया था कि वह सबकों जान से मार डालेगा। जयसिंह गोंड द्वारा राजेश सिंह गोंड के बाये तरफ गर्दन में धारदार टंगिया से घातक चोट पहुचाने से मौके पर ही राजेश सिंह की मृत्यु हो गई थी।

पुलिस द्वारा साक्ष्य एकत्र कर अनुसंधान समाप्ति पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों के कथनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन मामले को साबित करने में सफल रहे। जिस पर न्यायालय ने आरोपी जय सिंह गोंड के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2,000 अर्थदण्ड, धारा 326 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000 अर्थदण्ड, धारा 325 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 अर्थदण्ड एवं धारा 323 भादवि में 300 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला

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