झाबुआ: धर्मांतरण मामले में आठ आरोपितों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज
झाबुआ: मध्य प्रदेश, 21 दिसंबर (हि.स.)। जनजातीय बाहुल्य झाबुआ जिले के काकनवानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मदरानी के डामोर फलिया में डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन हेतु दबाव डालने और संबंधित व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु राजी नहीं होंने पर प्रताड़ित किए जाने का मामले सामने आया है। थाना काकनवानी पुलिस द्वारा दी गई जानकारी अनुसार उक्त मामले में फरियादी द्वारा आवेदन दिए जाने पर आठ लोगों के विरुद्ध मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।
उक्त मामले में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी तारा मंडलोई ने रविवार को बताया कि काकनवानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मदरानी के डामोर फलिया निवासी गेंदाल पुत्र पिदिया डामोर द्वारा शुक्रवार 19 दिसम्बर को इस मामले में थाना में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, और इसी दिन रात में प्रकरण दर्ज किया गया। फरियादी द्वारा मामले में किए गए आवेदन के अनुसार क्षेत्र के रहने वाले आठ व्यक्तियों द्वारा पहले तो उसे ईसाई धर्म मानने हेतु लालच दिया गया, और धर्म परिवर्तन हेतु दबाव डालने का प्रयास किया गया, किंतु जब वह धर्म परिवर्तन के लिए राजी नहीं हुआ तो इन लोगो द्वारा गाली गलौज करते हुए उसे डराया धमकाया गया और जान से मारने की धमकी दी गई।
पुलिस जानकारी अनुसार फरियादी गेंदाल डामोर के आवेदन पर थाना काकनवानी में अपराध क्रमांक 238/19/12/2025/ एवं मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के धारा 3/5/ सहित धारा 131/ 352/ 351(3)/ 3(5) बीएनएस के तहत आठ आरोपितों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस जानकारी अनुसार उक्त मामले के आरोपितों के नाम हैं-
कैलास पुत्र शैतान डामोर निवासी, ग्राम मदरानी,
नाहटिया पुत्र, नेवसिंह गरवाल निवासी ग्राम ओचका,
शांतू पुत्र मुलिया, भूरिया निवासी ग्राम, मदरानी,
रंगजी पुत्र बालू डामोर, निवासी ग्राम मदरानी
भितु पुत्र बाबू डामोर निवासी ग्राम मदरानी,
गेंदाल पुत्र नाना परमार निवासी ग्राम मदरानी,
सेता, पुत्र मानिया, डामोर निवासी ग्राम मदरानी, और
जोगी पुत्र हुरजी भूरिया निवासी
ग्राम टोडी
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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. उमेश चंद्र शर्मा

