इंदौरः नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूली वाहनों पर कार्रवाई, बिना परमिट संचालित दो बस जप्त, 7 पर जुर्माना
इंदौर, 18 दिसंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूली बसों के निरीक्षण की मुहिम प्रारंभ की गई है। इस मुहिम में गुरुवार को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अमले द्वारा कनाड़िया क्षेत्र की स्कूली बसों की आकस्मिक जांच की गई। जांच में अनियमितताएं पाये जाने पर कार्रवाई की गई। बिना परमिट संचालित दो बसों को जप्त किया गया, इनसे 90 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही 7 बसों पर भी 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर वसूली की गई।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इंदौर आरटीओ द्वारा कनाड़िया रोड़ क्षेत्र के स्कूली वाहनों की सघन जांच की गई। जांच में वाहनो के परमिट ,फिटनेस ,बीमा सहित सभी दस्तावेज चेक किये गए। वाहनों का निरीक्षण भी किया गया जिसमें चेक किया गया की वाहन फिटनेस शर्तो, परमिट शर्तों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। फायर सेफ्टी उपकरण, स्पीड गवर्नर की भी जांच की गई। साथ ही बच्चों और उनके पालकों से फीडबैक भी लिया गया की वाहन चालक, वाहन को तेज गति से तो नहीं चलाते है, या वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग तो नहीं करते हैं।
स्कूली वाहनों में विभिन्न कमियां पाए जाने, मोटरयान अधिनियम के विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने पर 7 बसों के संचालकों से 35 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही 02 बस बिना परमिट होने से जप्त की गई, जिनसे 90 हजार रुपये वसूल किए गए। कार्यवाही निरन्तर जारी है।
इस कार्यवाही में आरटीओ प्रदीप कुमार शर्मा, एआरटीओ राजेश गुप्ता एवं संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वॉड एवं उनकी टीम उपस्थित रही। स्कूल / शैक्षणिक संस्था बसों में सुरक्षा मानकों की पूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु इंदौर जिले में स्थित स्कूली वाहनों की आकस्मिक चेकिंग अभियान निरंतर जारी रहेगा। समस्त शैक्षणिक संस्थान/स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने वाहन पूर्ण रूप से फिट होने एवं उनके समस्त आवश्यक दस्तावेज वैध होने पर ही उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए वाहनों को संचालन किया जाना सुनिश्चित करें।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

