इंदौरः गौ माँस का अवैध क्रय-विक्रय करने वाले दो आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई, जेल भेजने के आदेश

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इंदौरः गौ माँस का अवैध क्रय-विक्रय करने वाले दो आरोपियों पर एनएसए की कार्रवाई, जेल भेजने के आदेश


इंदौर, 02 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवम वर्मा ने गौ माँस का अवैध रूप से क्रय-विक्रय और परिवहन करने वाले दो आरोपियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने मंगलवार को इन दोनों आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत निरूद्ध कर जेल भेजने के आदेश जारी किये हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवम वर्मा द्वारा जिन आरोपियों के विरूद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है, उनमें बण्डा बस्ती महू के कादिर पुत्र फतेह मोहम्मद और मोहम्मद आबाद उर्फ कल्ला पुत्र मोहम्मद अनवर उर्फ अन्ना शामिल हैं। बताया गया कि इन दोनों आरोपियों के विरूद्ध गौ माँस का अवैध रूप से क्रय-विक्रय और परिवहन करने आदि के संबंध में अपराध पंजीबद्ध है। साथ ही इनके विरूद्ध धार्मिक और साम्प्रदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, लोकशांति भंग करने आदि प्रकरण दर्ज हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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