इंदौरः गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग पर बड़ी कार्रवाई, महू और देपालपुर क्षेत्र से 40 सिलेंडर जप्त
इंदौर, 05 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में बगैर कनेक्शन के कमर्शियल सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग और घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में सोमवार को जिले के महू और देपालपुर क्षेत्र के अनेक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 40 सिलेंडर जप्त किए गए।
जिला आपूर्ति नियंत्रक एम.एल. मारू ने बताया कि खाद्य विभाग के दो अलग-अलग जांच दल द्वारा घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण, अवैध व्यावसायिक घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर कार्यवाही की गई। इसी क्रम में आज बालाजी चौराहा बेटमा, देपालपुर में इंडियन ढाबा के संचालक देवी सिंह से 03 गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम, बालाजी रेस्टोरेंट के संचालक नीलेश मोदी से 03 गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम क्षमता के व्यावसायिक दुरुपयोग में जब्त किए गए।
द्वितीय जांच दल द्वारा महू में कार्रवाई करते हुए दस्तूर ढाबा महू के संचालक हेमंत वर्मा से 19 कि. ग्रा. क्षमता के 08 नग व्यावसायिक गैस सिलेंडर बिना कनेक्शन के उपयोग करने पर जब्त किए गए। इसी तरह बिना कनेक्शन के उपयोग करने पर वृन्दावन फैमिली रेस्टोरेंट महू-पीथमपुर रोड के संचालक बॉबी वर्मा से 03 नग, माँ वैष्णव ढाबा मानपुर रोड के संचालक सचिन सिंह से 12 नग व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए। इसी प्रकार राजपूत ढाबा एंड रेस्टोरेंट एबी रोड़ पर संचालक महेन्द्र राजपूत,रोहित चौहान से 11 नग व्यावसायिक गैस सिलिंडर इण्डेन के जप्त किए गए। उक्त कार्रवाई में 06 नग गैस सिलिंडर 14.2 कि. ग्रा. क्षमता के एवं 34 नग गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम क्षमता के इस तरह कुल 40 गैस सिलेंडरों की जब्ती की गई।
मारू ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वह घरेलू सिलेंडर का उपयोग नहीं करें। व्यावसायिक सिलेंडर का उपयोग अधिकृत गैस एजेंसी से कनेक्शन एस वी प्राप्त कर ही करें। गैस सिलेंडर रिफिल, अवैध कारोबार ,भंडारण अवैध उपयोग, अवैध क्रय-विक्रय के विरूद्ध चल रहा अभियान निरंतर जारी रहेगा। उपरोक्त सभी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 में प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

