इंदौरः गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण और रिफिलिंग पर खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई
इंदौर, 31 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, रिफिलिंग एवं बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत शुक्रवार को खाद्य विभाग के संयुक्त निरीक्षण दल ने सघन कार्रवाई की।
सहायक आपूर्ति अधिकारी एन.एस. मुवेल, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अंकुर गुप्ता एवं सुश्री सुचिता दुबे के संयुक्त दल ने सागौर कुटी, धर्मकुंज गेट के पास स्थित एक परिसर पर औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान गुलाब शाह द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण एवं कारोबार किया जाना पाया गया। कार्रवाई के दौरान मौके से अवैध रूप से संग्रहित 17 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। आरोपी गुलाब शाह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम - 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई।
कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि आवासीय एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण, रिफिलिंग और बिक्री जैसी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान निरंतर जारी रहेगा। आमजन से भी ऐसी अवैध गतिविधियों की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध कराने की अपील की गई है, ताकि जनसुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

