उच्च न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजकों को हटाने संबंधी शासन के नोटिफिकेशन पर लगाई रोक

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उच्च न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजकों को हटाने संबंधी शासन के नोटिफिकेशन पर लगाई रोक


जबलपुर, 28 फ़रवरी (हि.स.)। मप्र हाईकोर्ट ने एक रिट याचिका में महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक एक अक्टूबर 2025 पर स्थगन प्रदान किया है। उक्त नोटिफिकेशन के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत संचालित विशेष न्यायालयों में पदस्थ विशेष लोक अभियोजकों को हटाकर उनके स्थान पर ए.डी.पी.ओ. (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) को कार्यकारी प्रभार सौंपा गया था।

इस आदेश के विरुद्ध विशेष लोक अभियोजक रायसेन एवं विशेष लोक अभियोजक बैतूल द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि शासन का उक्त निर्णय विधिसम्मत नहीं है और इससे विशेष न्यायालयों में अभियोजन कार्य प्रभावित होगा।

मामले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष हुई। न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई में शासन के नोटिफिकेशन को न्यायोचित नहीं पाते हुए उस पर अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया। साथ ही अनावेदकों को अपना उत्तर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस भी जारी किए गए हैं। प्रकरण में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिषेक गोस्वामी ने प्रभावी पैरवी करते हुए पक्ष रखा। उच्च न्यायालय के इस आदेश से संबंधित विशेष लोक अभियोजकों को अंतरिम राहत प्राप्त हुई है। मामले की अगली सुनवाई नियत तिथि पर होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

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