प्रमोशन में आरक्षण पर सुनवाई अब 18 दिसम्बर को होगी
जबलपुर, 16 दिसंबर (हि.स.)। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच में मंगलवार को मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण नियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने खुद कोर्ट में उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखने की इच्छा जताई। प्रारंभ में उन्होंने 19 दिसंबर की तारीख का अनुरोध किया। कोर्ट की व्यस्तता को देखते हुए डिविजनल बेंच ने 18 दिसंबर को दोपहर 12:00 बजे सुनवाई निर्धारित कर दी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में सरकार को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोर्ट द्वारा मांगा गया क्वांटिफिएबल डाटा चार्ट प्रस्तुत कर दिया गया। इसके बाद सरकार के वकील सीएस वैद्यनाथन ने इस मामले की बहस करने के लिए अगली सुनवाई की डेट मांग ली। अब 18 दिसंबर को इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी जिसमें सरकार को अपना पक्ष रखने का पूरा समय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन 18 दिसंबर को राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए उपस्थित होंगे।
राज्य सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण से संबंधित डाटा चार्ट कोर्ट में पेश किया। इसमें कर्मचारी प्रतिनिधित्व और आरक्षण आंकड़े हैं।
सरकार द्वारा दाखिल किए गए क्वांटिफिएबल डेटा चार्ट को समझना कोर्ट के लिए बेहद जरुरी है।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में सरकारी पक्ष को इस चार्ट को समझाने के लिए अलग से 5 मिनट का समय मिलेगा। डेटा चार्ट का विश्लेषण करना इस कानूनी लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर की सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से सीएस. वैद्यनाथन को पर्याप्त समय अपना पक्ष रखने के लिए मिलेगा।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

