मप्रः मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अनियमितता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही

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मप्रः मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अनियमितता पर अनुशासनात्मक कार्यवाही


- नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त भोंडवे ने किए आदेश जारी

भोपाल, 03 नवंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आगर-मालवा जिला अंतर्गत नगर परिषद कानड़ में 'मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना' के क्रियान्वयन में पाई गई अनियमितताओं के प्रकरण में दोषी दो अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।

लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त शिकायत की जांच उपरांत आरोपों की पुष्टि होने पर विभाग द्वारा तत्कालीन प्रभारी लेखापाल एवं तत्कालीन उपयंत्री पर शास्ति अधिरोपित की गई है।

वेतनवृद्धि रोके जाने के आदेश जारी

नगरीय विकास एवं आवास आयुक्त संकेत भोंडवे द्वारा मंगलवार को जारी आदेशानुसार, नगर परिषद कानड़ के तत्कालीन प्रभारी लेखापाल चंदर सिंह मालवीय की स्वीकृत वार्षिक वेतनवृद्धि को संचयी प्रभाव से अवनत किए जाने तथा तत्कालीन उपयंत्री महेन्द्र सिंह परमार की एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का दंड अधिरोपित किया गया है।

लापरवाही पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही के निर्देश

नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि शासकीय योजनाओं एवं जनहित के कार्यों के संपादन में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा अनिमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर अनुशासनात्मक कदम उठाए जाएंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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