दतिया विधानसभा उपचुनवाः पुलिस ने विभिन्न गांवों में निकाला फ्लैग मार्च

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दतिया विधानसभा उपचुनवाः पुलिस ने विभिन्न गांवों में निकाला फ्लैग मार्च


दतिया विधानसभा उपचुनवाः पुलिस ने विभिन्न गांवों में निकाला फ्लैग मार्च


दतिया, 16 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपनिर्वाचन-2026 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में गुरुवार को पुलिस ने क्षेत्र के विभिन्न गांवों में फ्लैग मार्च निकाला।

पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल के निर्देश पर दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों-उपरांय, सीतापुर एवं बड़ौनकलां में फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस बल ने प्रमुख मार्गों से होकर भ्रमण किया तथा आम नागरिकों से निर्भीक होकर मतदान करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उपनिर्वाचन के दौरान किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि, डराने-धमकाने या शांति भंग करने के प्रयासों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस प्रशासन ने कहा कि विधानसभा उपनिर्वाचन को निष्पक्ष एवं पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। फ्लैग मार्च का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा का भरोसा कायम करना, असामाजिक तत्वों में कानून का भय उत्पन्न करना तथा मतदाताओं में विश्वास बढ़ाना है। ग्रामीणों ने भी पुलिस की इस पहल का स्वागत करते हुए शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान कराने में सहयोग का भरोसा दिलाया।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मुद्रक एवं प्रकाशकों की बैठक सम्पन्न

इधर, विधानसभा उप निर्वाचन-2026 के संबंध में गुरुवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी भूपेंद्र सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में जिले के मुद्रकों एवं प्रकाशकों की बैठक हुई, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मुद्रित होने वाली चुनाव प्रचार सामग्री के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुशवाहा ने कहा कि चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी पोस्टर, पम्पलेट, हैंडबिल अथवा अन्य मुद्रित सामग्री का प्रकाशन एवं मुद्रण निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक चुनाव सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता तथा आवश्यक प्रिंटलाइन स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है। बिना निर्धारित घोषणा-पत्र (डिक्लेरेशन) के किसी भी चुनाव सामग्री का मुद्रण नहीं किया जाएगा।

बैठक में मुद्रकों एवं प्रकाशकों को निर्देशित किया गया कि मुद्रित सामग्री का संपूर्ण अभिलेख सुरक्षित रखें तथा आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराएं। साथ ही आदर्श आचार संहिता का पूर्ण पालन सुनिश्चित करते हुए किसी भी भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा नियमों के विरुद्ध सामग्री का मुद्रण नहीं करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित सभी मुद्रकों एवं प्रकाशकों से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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