मप्रः बर्खास्त सहायक अभियंता जारोलिया के विरुद्ध कंपनी ने दर्ज कराई एफआईआर

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मप्रः बर्खास्त सहायक अभियंता जारोलिया के विरुद्ध कंपनी ने दर्ज कराई एफआईआर


भोपाल, 11 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने “मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना” के क्रियान्वयन में पाई गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कार्रवाई करते हुए बर्खास्त संविदा सहायक अभियंता अवनीश जारोलिया के विरुद्ध थाना मकरोनिया, जिला सागर में एफआईआर दर्ज कराई है।

कंपनी द्वारा सोमवार को जानकारी दी गई जारोलिया सागर के एस.टी.सी. उपसंभाग में पदस्थ थे तथा उन्हें उपसंभाग-II का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। योजना के अंतर्गत सामग्री आहरण एवं कार्यों के निष्पादन में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर मुख्यालय स्तर से गठित तीन सदस्यीय जांच समिति द्वारा मामले की जांच की गई। जांच में पाया गया कि बिना विधिवत कार्यादेश जारी हुए क्षेत्रीय भंडार सागर से लगभग 73 लाख रुपये मूल्य की सामग्री आहरित की गई।

प्रारंभिक जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि संबंधित अधिकारी द्वारा विभिन्न पदनामों का उपयोग करते हुए सामग्री आहरित की गई तथा कंपनी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं संविदा सेवा नियमों का पालन नहीं किया गया। जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कंपनी प्रबंधन ने इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए संविदा सेवा समाप्त कर दी।

प्रकरण में थाना मकरोनिया, सागर में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) के अंतर्गत अपराध क्रमांक 0137/2026 दर्ज किया गया है तथा पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है।

कंपनी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या लापरवाही के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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