भोपालः कर्तव्य पालन में लापरवाही पर प्रभारी पशु वध गृह अधिकारी निलंबित

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भोपालः कर्तव्य पालन में लापरवाही पर प्रभारी पशु वध गृह अधिकारी निलंबित


- भोपाल संभाग आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

भोपाल, 13 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संभाग आयुक्त संजीव सिंह ने मंगलवार को नगर पालिका निगम के पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ डॉ. बेनी प्रसाद गौर को कर्तव्यों में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डॉ. बेनी प्रसाद गौर पशु वध गृह में प्रभारी के रूप में पदस्थ है। डॉ. गौर को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने लिए निलंबित कर दिया गया है।

नगर निगम आयुक्त द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि मध्य प्रदेश शासन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के आदेशानुसार डॉ. गौर को प्रभारी पशु वध गृह, नगर पालिका निगम भोपाल में पदस्थ किया गया था। साथ ही उन्हें पशु वध गृह के प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं समन्वय से संबंधित दायित्व भी सौंपे गए थे।

विगत दिनों गौमांस के संदिग्ध परिवहन को लेकर थाना जहांगीराबाद में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आया कि संबंधित अधिकारी द्वारा अपने पदीय दायित्वों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं किया गया। परीक्षण के उपरांत यह पाया गया कि डॉ. गौर ने सौंपे गए दायित्वों के प्रति लापरवाही बरती तथा अपने पदीय कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन नहीं किया।

इस कारण उन्होंने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उपनियम (i), (ii) एवं (iii) का उल्लंघन किया है, जिससे वे अनुशासनात्मक कार्रवाई के पात्र बने। उक्त तथ्यों के आधार पर डॉ. बेनी प्रसाद गौर, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, प्रभारी पशु वध गृह, नगर पालिका निगम भोपाल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1) के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में डॉ. गौर का मुख्यालय संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, भोपाल संभाग, भोपाल के अधीन नियत किया गया है। निलंबन अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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