अशोकनगरः अवैध निर्माण पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर, 10 करोड़ की संपत्ति की जमीदोज
अशेाक नगर, 29 दिसम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला मुख्यालय के वार्ड नं. 10 आजाद मोहल्ले स्थित आजाद पैलेस के अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन की टीम ने सोमवार को बुलडोजर चलाकर जमीदोज किया गया। उक्त जमीन एवं बिल्डिंग सहित कीमत लगभग 10 करोड रुपये बताई गई है। यह संपत्ति आजाद खान,रशीद खान और शाहिद खान पुत्र गण अलीम खान के नाम पर थी।
जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि आजाद पैलेस की अवैध निर्माण की संबंध में नगरपालिका द्वारा धारा 187 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। इसमें बिना अनुमति तलघर बनाने, आगे एवं पीछे पर्याप्त ओपन स्पेस ना छोड़ने तथा धारा 359 के तहत होटल संचालन में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, फायर एनओसी, रेनवाटर हार्वेस्टिंग न होने से नगर पालिका द्वारा नोटिस 8 दिसंबर, 10 दिसंबर एवं 19 दिसंबर को जारी किए गए थे। होटल संचालक द्वारा नियत समय में कोई पूर्ति नहीं की गई। इसके उपरांत अंतिम सूचना पत्र 24 दिसंबर को अवैध निर्माण को खाली कर स्वयं हटाने के संबंध में जारी किया गया था। साथ ही आजाद पैलेस पर विद्युत मंडल का 05 लाख रूपये की राशि का विद्युत बिल बकाया था।
रविवार को सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन द्वारा होटल एवं संचालित दुकान को खाली करा लिया गया था। सोमवार को जिला प्रशासन की टीम ने उक्त कार्रवाई कर अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई में प्रशासन, नगर पालिका, पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा की गई। नगरीय निकाय क्षेत्र अंतर्गत मुक्त गई अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 10 करोड रुपये हैँ।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

