मुरैना: धोखाधड़ी के मामले में एक साल की सजा

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मुरैना, 16 मई (हि.स.)। षष्ठम अपर सत्र न्यायालय द्वारा गुरुवार को धोखाधड़ी के मामले में आरोपित को एक वर्ष के कारावास व चार हजार रुपये के जुर्माना की सजा दी गई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक इन्द्र सिंह गुर्जर ने की है।

अभियोजन के अनुसार, घटना पांच साल पुरानी है। स्टेट बैंक के प्रबंधक द्वारा पुलिस कोतवाली मुरैना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रजी मोहम्द पुत्र नासिर खान निवास सुमावली ने एक स्विफ्ट कार बैंक में बंधक कर लोन प्राप्त किया गया था। लेकिन रजी मोहम्मद ने बैंक का लोन चुकता किये बिना गलत तरीके से फर्जी रजिस्ट्रेशन, बीमा तैयार कर पुन: टीव्हीएस कंपनी से लोन प्राप्त कर लिया। उक्त आवेदन पत्र पर से पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में धारा 420,467,468,471 के तहत चालान पेश किया। जिसमें सााक्ष्य एवं तर्कों के आधार पर रजी मोहम्द पुत्र नासिर खान को धारा 420 में दोषी पाते हुए एक वर्ष के कारावास व चार हजार रुपये के जुर्माना की सजा दी है।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

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