गीले कचरे में बायो मेडिकल वेस्ट मिलाने पर बालाजी अस्पताल पर 50 हजार रुपये जुर्माना

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गीले कचरे में बायो मेडिकल वेस्ट मिलाने पर बालाजी अस्पताल पर 50 हजार रुपये जुर्माना


भोपाल, 11 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 68 के राजीव नगर स्थित बालाजी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल द्वारा गीले कचरे के साथ बायो मेडिकल वेस्ट मिलाकर दिए जाने का मामला सामने आया है।

नगर निगम ने अस्पताल प्रबंधन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही भविष्य में दोबारा ऐसी लापरवाही पाए जाने पर अस्पताल को सील करने की अंतिम चेतावनी दी गई है।

नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर मंगलवार को अधिकारियों ने गोविन्दपुरा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टेशन पर पहुंचे कचरा वाहनों में गीले कचरे के साथ बायो मेडिकल वेस्ट भी पाया गया। निगम अधिकारियों ने कचरे की बारीकी से जांच शुरू की और करीब तीन घंटे की पड़ताल के बाद उस अस्पताल की पहचान की, जहां से यह कचरा कचरा वाहन में दिया गया था।

अस्पताल पहुंचकर कराई कचरे की पहचान

जांच के बाद निगम अधिकारी संबंधित कचरा वाहन के साथ बालाजी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल प्रबंधन से कचरे की पहचान कराई गई। अस्पताल के कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि उक्त कचरा बालाजी अस्पताल की ओर से ही कचरा वाहन को दिया गया था।

इसके बाद निगम अधिकारियों ने कचरा पृथक्करण नहीं करने और बायो मेडिकल वेस्ट को निर्धारित इंसीनेटर तक भेजने के बजाय गीले कचरे में मिलाकर कचरा वाहन में देने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अस्पताल प्रबंधन को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रावधानों के अनुरूप कचरे का निपटान करने की हिदायत दी गई। निगम ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में बायो मेडिकल वेस्ट को सामान्य कचरे में मिलाकर देने की पुनरावृत्ति होती है तो अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

अस्पताल कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

अपर आयुक्त अमन मिश्रा के निर्देशन में कार्यपालन यंत्री हर्षित तिवारी और स्वास्थ्य विभाग के अमले ने अस्पताल कर्मचारियों को कचरा प्रबंधन के निर्धारित नियमों की जानकारी दी। कर्मचारियों को गीले, सूखे और अन्य प्रकार के कचरे को अलग-अलग रखने तथा निगम के कचरा वाहनों में निर्धारित श्रेणी का ही कचरा देने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। बायो मेडिकल वेस्ट को इंसीनेटर तक पहुंचाने की प्रक्रिया भी समझाई गई।

कचरा वाहन चालकों को भी चेतावनी

नगर निगम ने कचरा वाहन चालकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे गीला, सूखा और अन्य प्रकार का कचरा अलग-अलग ही प्राप्त करें। यदि किसी कचरा वाहन में मिश्रित कचरा अथवा बायो मेडिकल वेस्ट पाया जाता है तो संबंधित वाहन चालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजू विश्वकर्मा

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