भोपालः नगर निगम में मृत्यु सहायता के नाम पर दो करोड़ की गड़बड़ी

भोपालः नगर निगम में मृत्यु सहायता के नाम पर दो करोड़ की गड़बड़ी
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भोपालः नगर निगम में मृत्यु सहायता के नाम पर दो करोड़ की गड़बड़ी


- आठ जोनल अधिकारियों समेत 17 के खिलाफ लोकायुक्त में केस दर्ज

भोपाल, 13 जून (हि.स.)। भोपाल नगर निगम में मृत्यु सहायता के नाम पर गड़बड़ी सामने आई है। निगम के अधिकारियों ने साठगांठ कर जीवित कर्मचारी को मृत बताकर भुगतान कर दिया। इस मामले में की गई शिकायत की जांच हुई, तो ऐसे 123 मामले सामने आए। इस तरह करीब दो करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है। गुरुवार को लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम के आठ जोनल अधिकारियों समेत 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार, 19 फरवरी 2024 को अशोका गार्डन में रहने वाले मोहम्मद कमर ने लोकायुक्त में शिकायत की थी। उन्होंने बताया था कि सैय्यद मुस्तफा अली के खाते में अगस्त 2023 में सहायता राशि के नाम पर दो लाख रुपये निगम की ओर से ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें सैय्यद मुस्तफा अली को मृत बताया गया है, जबकि वह जिंदा है। लोकायुक्त ने मामला जांच में लिया। जांच में इसी तरह की गड़बड़ी के 123 मामले सामने आए। इनमें से 95 केस का रिकॉर्ड नगर निगम मुख्यालय, जोनल ऑफिस और वार्ड दफ्तर से गायब मिला।

लोकायुक्त पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जांच में सामने आया कि जोनल अधिकारियों ने आवंटित जोन के अतिरिक्त अन्य हितग्राहियों का ऑनलाइन लॉग-इन कर भुगतान किया। भुगतान से पहले हितग्राही का आवेदन व उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स जैसे वार्ड प्रभारी से मृत्यु, हितग्राही, पता प्रमाण, बैंक से संबंधित अभिलेख का सत्यापन व प्रतिवेदन नहीं लिया। भुगतान से संबंधित निर्धारित नियमों का पालन भी नहीं किया गया। कई दस्तावेजों में हेरफेर कर भुगतान किया गया। त्रुटिपूर्ण या गलत बैंक खातों में भुगतान किए गए। भुगतान के लिए संबंधित कार्यालय से भी जानकारी नहीं ली गई। ना ही जांच की गई।

गड़बड़ी करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिएः महापौर

भोपाल महापौर मालती राय ने कहा कि मृत्यु योजना की राशि में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त सजा होनी चाहिए। ऐसी मानसिकता वालों को छोड़ेंगे नहीं। नगर निगम कमिश्नर को निर्देश देकर सभी को निलंबन-बर्खास्तगी की कार्रवाई करेंगे।

सामान्य मृत्यु में दो और दुर्घटना में चार लाख सहायता का नियम

बता दें कि मृत्यु सहायता के तहत सामान्य मृत्यु होने पर दो लाख रुपये और दुर्घटना में मृत्यु होने पर चार लाख रुपये सहायता देने का नियम है। अंत्येष्टि सहायता के पांच हजार रुपये अलग से दिए जाते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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