इंदौरः मीडिया मॉनिटरिंग एवं मीडिया सर्टिफिकेशन प्रकोष्ठ स्थापित, 24 घंटे होगी निगरानी

इंदौरः मीडिया मॉनिटरिंग एवं मीडिया सर्टिफिकेशन प्रकोष्ठ स्थापित, 24 घंटे होगी निगरानी
WhatsApp Channel Join Now
इंदौरः मीडिया मॉनिटरिंग एवं मीडिया सर्टिफिकेशन प्रकोष्ठ स्थापित, 24 घंटे होगी निगरानी


इंदौर, 15 अप्रैल (हि.स.)। इंदौर जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए व्यापक तैयारियां जारी हैं। जिले में प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया पर निगरानी के लिये मीडिया मॉनिटरिंग एवं मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है। इसका निगरानी कक्ष जिला पंचायत में स्थापित किया गया है। मीडिया में प्रसारित होने वाले राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा विधानसभा निर्वाचन से जुड़े विज्ञापनों और पेड न्यूज़ आदि के संबंध में इस कक्ष के माध्यम से निगरानी रखी जायेगी। यह मीडिया कक्ष 24 घंटे, सातों दिन कार्य करेगा। मीडिया कक्ष में निगरानी के लिए 70 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तैनात किया गया है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में सोमवार को उपरोक्त अधिकारी-कर्मचारियों की बैठक में प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर बताया गया कि उक्त दलों में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों और विशेषज्ञों को दायित्व दिये गये हैं। जिला पंचायत सीईओ जैन ने मीडिया मॉनिटरिंग एवं मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी के कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्वाचन का अहम प्रकोष्ठ है। सभी अधिकारी पूर्ण गंभीरता से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें।

बैठक में मीडिया मॉनिटरिंग एवं मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी के दल को प्रशिक्षण दिया गया। मीडिया मॉनिटरिंग एवं मीडिया सर्टिफिकेशन के दलों के सदस्यों को उनके दायित्व एवं कर्तव्यों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर मीडिया मॉनिटरिंग एवं मीडिया सर्टिफिकेशन तथा मीडिया प्रबंधन के नोडल अधिकारी एवं संयुक्त संचालक जनसंपर्क डॉ. आर.आर.पटेल ने कमेटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज में से कोई भी एक दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की दशा में ई-मतदाता परिचय पत्र आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/k से डाउनलोड किया जाकर मतदान किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 12 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से भी मतदाता अपने मत का उपयोग कर सकते हैं।

आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदान करने के संबंध में मतदाता की पहचान के लिये मतदाता परिचय पत्र के अलावा ई-मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस की फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र शासन, राज्य शासन, पीएसयूस और पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोग्राफ सहित सर्विस पहचान कार्ड और एमपी, एमएलए व एमएलसी द्वारा जारी सरकारी पहचान पत्र निर्धारित किये गये।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / उमेद

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story