मप्रः बड़े शहरों में 24 घंटे खुलेंगे मॉल-रेस्टोरेंट, श्रम विभाग के प्रस्ताव को सरकार ने दी सहमति

मप्रः बड़े शहरों में 24 घंटे खुलेंगे मॉल-रेस्टोरेंट, श्रम विभाग के प्रस्ताव को सरकार ने दी सहमति
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मप्रः बड़े शहरों में 24 घंटे खुलेंगे मॉल-रेस्टोरेंट, श्रम विभाग के प्रस्ताव को सरकार ने दी सहमति


भोपाल, 13 जून (हि.स.)। मध्यप्रदेश के बड़े शहरों में मॉल, रेस्टोरेंट, आईटी सेक्टर, मुख्य बाजार और बिजनेस सेंटर अब 24 घंटे, सातों दिन खुले रहेंगे। नगर निगम और औद्योगिक क्षेत्रों में यह सुविधा मिलेगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने श्रम विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इसका नोटिफिकेशन एक-दो दिन में जारी होने की संभावना है। इसके बाद से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

इस व्यवस्था के प्रभावी होने के बाद मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का सातवां राज्य बन जाएगा, जहां 24 घंटे सातों दिन बाजार खुले रहते हैं। इसके पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में मॉल, रेस्टारेंट, आईटी सेक्टर, मेन मार्केट, बिजनेस सेंटर 24 घंटे खुल रखे जाते हैं।

मध्यप्रदेश में श्रम विभाग के इस प्रस्ताव को तैयार किए जाने के बाद पहले भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहरों में यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किए जाने की तैयारी थी, लेकिन बाद में इसे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव दिया। इस पर श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने पिछले महीने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ बैठक में सैद्धांतिक सहमति ले ली थी। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म हो गई है तो सरकार ने यह निर्णय लागू करने का फैसला किया है।

जिन नगर निगमों में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है, उसमें इंदौर के बीआरटीएस एरिया में यह पहले से लागू है। अब पूरे इंदौर में इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, सतना, सिंगरौली, कटनी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, मुरैना में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

इंदौर में अभी यह व्यवस्था

इंदौर में लगभग दो साल पहले शहर के 11.45 किमी लंबे बीआरटीएस और इसके दोनों ओर 100-100 मीटर क्षेत्र के बाजार 24 घंटे खुले रखने के लिए नाइट कल्चर की शुरुआत की गई। इसमें बीआरटीएस कॉरिडोर के दोनों ओर सभी प्रकार के प्रतिष्ठान जैसे औद्योगिक, व्यावसायिक, कार्यालय, विभिन्न प्रकार की सेवाएं, शैक्षणिक, लॉजिस्टिक, खानपान के रेस्टोरेंट एवं होटल को पूरी रात खुलने की अनुमति दी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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