मैहरः मां शारदा प्रवंधन समिति काउंटर लगाकर बेचेगी महाभोग प्रसाद

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मैहरः मां शारदा प्रवंधन समिति काउंटर लगाकर बेचेगी महाभोग प्रसाद


मैहर, 08 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मैहर मे मां शारदा देवी धाम में नवरात्रि के दौरान देशभर से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मां शारदा प्रबंध समिति द्वारा महाभोग प्रसाद की विशेष व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत मंदिर परिसर से लेकर मेला प्रांगण तक चिन्हित स्थानों पर प्रसाद के काउंटर लगाए जाएंगे।

इन काउंटरों के माध्यम से श्रद्धालुओं को 250 ग्राम महाभोग प्रसाद के रूप में शुद्ध देशी घी के लड्डू उपलब्ध कराए जाएंगे। जिसकी कीमत लगभग 150 रुपए निर्धारित किए जाने की जानकारी है। समिति की योजना के मुताबिक यह व्यवस्था फिलहाल नवरात्रि के दस दिनों तक लागू रहेगी।

निविदा के बाद कामधेनु को मिली जिम्मेदारी

महाभोग प्रसाद तैयार कराने के लिए मां शारदा प्रबंध समिति द्वारा निविदा प्रक्रिया अपनाई गई थी। निविदा के बाद कामधेनु को लड्डू तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। समिति के लिए तैयार किए जाने वाले लड्डू शुद्ध देसी घी से बनाए जाएंगे।

मंदिर प्रबंधन का उद्देश्य श्रद्धालुओं को मंदिर से ही निर्धारित दर पर प्रसाद उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें प्रसाद खरीदने के लिए इधर-उधर भटकना न पड़े। मंदिर परिसर मे दान काउंटर, उद्घोषणा कक्ष, सीढ़ियों पर, रोपवे टिकट काउंटर के पास से मेला क्षेत्र तक लगाए जाने वाले काउंटरों से श्रद्धालु आसानी से महाभोग प्रसाद प्राप्त कर सकेंगे। मां शारदा प्रबंध समिति के द्वारा बताया गया कि अगर यह योजना सफल होती है तो इसे पूरे 1 साल के लिए लागू कर दिया जाएगा।

नवरात्रि के दौरान मैहर में लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए यह व्यवस्था प्रसाद वितरण को व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मेला अवधि मे मांस मछली अंडा क्रय विक्रय पर रोक

दिनांक 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक माँ शारदेय क्वांर नवरात्रि मेला आयोजित होगा। मैहर धार्मिक नगरी घोषित है एवं प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु माँ शारदा के दर्शन हेतु आते हैं।श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना एवं मेला की पवित्रता को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी मैहर द्वारा सम्पूर्ण नगरपालिका क्षेत्र मैहर में 11 अक्टूबर 2026 से 20 अक्टूबर 2026 की मध्य रात्रि तक मांस-मछली एवं अण्डा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / हीरेन्‍द्र द्विवेदी

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