मप्र में चार चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, आदर्श आचरण आचार संहिता प्रभावशील

मप्र में चार चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, आदर्श आचरण आचार संहिता प्रभावशील
WhatsApp Channel Join Now
मप्र में चार चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, आदर्श आचरण आचार संहिता प्रभावशील


- प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से होगा पालन: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

भोपाल, 16 मार्च (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीखों की शनिवार को घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल, दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल, तीसरे चरण के लिए 7 मई और चौथे चरण के लिए मतदान प्रक्रिया 13 मई को सम्पन्न होगी। सभी चरणों की मतगणना के परिणाम एक साथ 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे।

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने शनिवार शाम को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी पूरी तरह से प्रभावशील हो गई है, जिसका सख्ती से पालन कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहले चरण में छह संसदीय क्षेत्रों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। पहले चरण के लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 19 अप्रैल को होगा।

दूसरे चरण में सात लोकसभा क्षेत्रों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद एवं बैतूल में 26 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 5 अप्रैल को की जाएगी। प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 26 अप्रैल को होगा।

तीसरे चरण में आठ लोकसभा संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल एवं राजगढ़ में 7 मई 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। प्रत्याशी 19 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 22 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा।

इसी प्रकार चौथे चरण में आठ लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगौन एवं खंडवा में 13 मई 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 29 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 13 मई को होगा।

राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी ने शुरू की निगरानी

मुख्यमंत्री निवार्चन पदाधिकारी राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (स्टेट लेवल एमसीएमसी) द्वारा न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन एवं समाचारों पर निगरानी रखने के लिये जनसम्पर्क अधिकारियों की टीम 24 घण्टे निगाह रखेगी। मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत सरकारी/ सार्वजनिक/निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने के लिए नियत सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। टीमों का गठन किया जाकर अंतर्राज्यीय नाकों पर अवैध शराब, नगद राशि और मादक पदार्थों के परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।

सी-विजिल एप से नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की कर सकेंगे शिकायत

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जीपीएस आधारित सी-विजिल एप में 2 मिनट का वीडियो और फोटो डाउनलोड किए जा सकेंगे। कोई भी नागरिक आयोग को एप के माध्यम से शिकायत प्रेषित कर सकेंगे।

पात्र नागरिक अभी भी जुड़वा सकेंगे मतदाता सूची में नाम

राजन ने बताया कि पात्र नागरिक अभी भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story