ग्वालियरः जेबी मंघाराम फैक्ट्री में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
- विधिक जानकारी देने के साथ मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई
ग्वालियर, 3 मई (हि.स.)। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर पीसी गुप्ता के निर्देशानुसार अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के उपलक्ष्य में श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह (01 से 04 मई) आयोजित किया जा रहा है। इस कड़ी में शुक्रवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशीष दवंडे के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं श्रम विभाग ग्वालियर के संयुक्त तत्वावधान में नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015 अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जेबी मंघाराम फैक्ट्री में किया गया। इस अवसर पर विधिक योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ श्रमिकों को 7 मई को मतदान केन्द्र पर पहुँचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही अपने परिजनों व परिचितों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने के लिये कहा गया।
जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा ने इस अवसर पर जानकारी दी कि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रत्येक श्रमिक चाहे महिला हो या पुरुष भारतीय संविधान के द्वारा बराबरी का अधिकार दिया गया है। दोनों को एक जैसे कार्य के लिए समान वेतन/मजदूरी का भुगतान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके अनुसार वेतन न मिलने पर श्रम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने बाल एवं कुमार श्रम प्रतिषेध अधिनियम , निःशुल्क विधिक सहायता योजना, नालसा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए विधिक सेवा योजना 2015 तथा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए श्रम विभाग द्वारा संचालित संबल तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण योजना के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की।
श्रम निरीक्षक राहुल दोहरे ने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में उपस्थित श्रमिकों को अवगत कराया। इस अवसर पर जेबी मंघाराम फैक्ट्री के सीनियर एचआर अधिकारी सुरेश शर्मा, एचआर प्रबंधक नीरज पाठक, श्रमिक कल्याण अधिकारी आलोक मोहंती, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से देव कृष्ण सिकरवार सहित फैक्ट्री के कामगार (श्रमिक) उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश
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