सीधीः पनवार चौहानन टोला में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित

सीधीः पनवार चौहानन टोला में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित
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सीधीः पनवार चौहानन टोला में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित


- विधिक सेवा प्राधिकरण आमजन को विधिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराता हैः प्रधान जिला न्यायाधीश

सीधी, 25 मई (हि.स)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा शनिवार को ग्राम पंचायत भवन पनवार चौहानन टोला जिला सीधी में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाण्डेय ने उपस्थित आमजन को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पात्र व्यक्तियों को उनके न्यायालयीन प्रकरण में निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाते हैं। पाण्डेय ने बालकों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम विषय पर भी जानकारी के साथ-साथ मध्यस्थता के संबंध में भी जानकारी देते हुए मध्यस्थता से होने वाले लाभ के बारे में जोर दिया।

विशेष न्यायाधीश रमा जयंत मित्तल ने उपस्थित आमजन को जानकारी देते हुए कहा कि अपराध मुक्त गांव के लिए शिक्षित होना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाएं शिक्षित हो, क्योंकि जब महिला शिक्षित होगी तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बनेगा। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलबध कराया जाता है, इसके साथ ही किसी भी प्रकार के आपसी मतभेद होने पर भी विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने उपस्थित व्यक्तियों को दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम के विधिक प्रावधानों की जानकारी दी।

जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वीरेन्द्र जोशी ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों को विवाद विहीन ग्राम योजना के महत्व को समझाया और ग्राम की मूलभूत सुविधाओं के विषय में अवगत कराया एवं ग्रामीणों को अवगत कराया कि किसी भी विषय पर दो पक्षों में विवाद उत्पन्न होने पर सर्वप्रथम उसे मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जोशी ने आगामी लोक अदालत के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि एवं लोक अदालत में होने वाले फायदे कि बारे में ग्रामवासियों को बताया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए ही विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

उक्त विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण डोडवे, जिला विधिक सहायता अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, जनपद सदस्य अर्चना साकेत, सरपंच चंद्रभान कोल, पूर्व सरपंच वीरेन्द्र सिंह चौहान, सचिव योगेन्द्र शर्मा, सहायक सचिव अरुण प्रताप सिंह, समाजसेवीगण जीतेन्द्र सिंह चौहान, विनय तिवारी, पैरालीगल वालेंटियर अजीत वर्मा सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण रूपेन्द्र कुमार मिश्रा सहायक ग्रेड-3, राजेश प्रताप सिंह, दीपू नवैत एवं ग्राम पंचायत पनवार चौहानन टोला के ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन एवं आभार प्रकट अरविंद सिंह चौहान द्वारा किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / उमेद

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