मप्रः गर्मी में वकीलों को काले कोट से मिली राहत, इस ड्रेस कोड में कर सकेंगे पैरवी
जबलपुर, 12 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों के वकीलों को ग्रीष्म ऋतु के लिए काले कोट से निजात मिल गई है। यह राहत 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक की अवधि के लिए दी गई है। इस दौरान अधिवक्ता सफेद शर्ट, काली-सफेद धारी या ग्रे पेंट और एडवोकेट बैंच पहनकर अदालतों में पैरवी कर सकेंगे। यह जानकारी शुक्रवार को मप्र स्टेट बार कोंसिल के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने दी।
उन्होंने बताया कि मप्र स्टेट बार ने बार कोंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधान की रोशनी में यह निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के वकीलों को छोड़कर जिला अदालत सहित अन्य अदालतों के वकीलों को ग्रीष्मकालीन अवधि में काले कोट की अनिवार्यता से छूट रहेगी। दरअसल, पूर्व में इस सिलसिले में अधिवक्ताओं की ओर से कई अनुरोध-पत्र मिले थे, जिन्हें गंभीरता से लेकर निर्णय लिया गया। इसकी जानकारी लगते ही वकीलों ने खुशी जाहिर की है।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश
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