जबलपुर: भू-राजस्व की राशि नहीं चुकाने पर एवरग्रीन डीलकाम कम्पनी की 64 करोड़ रुपये की भूमि के विक्रय पर रोक

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जबलपुर: भू-राजस्व की राशि नहीं चुकाने पर एवरग्रीन डीलकाम कम्पनी की 64 करोड़ रुपये की भूमि के विक्रय पर रोक


जबलपुर, 23 दिसंबर (हि.स.)। बार-बार नोटिस दिये जाने के बावजूद भू-राजस्व की राशि नहीं चुकाने पर अतिरिक्त तहसीलदार राँझी ने साउथ सिविल लाइन्स स्थित एवरग्रीन डीलकाम प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कुर्की वारंट जारी कर उसकी कजरवारा स्थित 63 करोड़ 80 लाख रुपये की 2.900 हकेटेयर भूमि के विक्रय, दान अथवा अन्यथा अंतरित या भारमुक्त करने से तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक पूर्णतः रोक लगा दी है।

अतिरिक्त तहसीलदार रांझी के अनुसार कजरवारा पटवारी हल्का नम्बर-10 की खसरा नम्बर 380/3, 381, 382 एवं 383/1 की कुल 2.900 हेक्टेयर भूमि पर भूखंड स्वामी द्वारा भूखंड का विक्रय किया गया है। जिनमें क्रेताओं के नाम पृथक-पृथक हिस्सेवार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार इस भूमि की कीमत 22 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से 63 करोड़ 80 लाख रुपये आंकी गई है।

अतिरिक्त तहसीलदार के मुताबिक एवरग्रीन डीलकाम प्राइवेट लिमिटेड को इस संपत्ति पर भू-राजस्व की राशि जमा करने के बार-बार नोटिस जारी किये गये। इसके बावजूद कम्पनी द्वारा भू-राजस्व की राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसे देखते हुये भूमि के विक्रय, दान और हस्तांतरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबन्धित लगा दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

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