दमोह: विकसित भारत 2047 -जी-राम-जी’ से गांवों में आएगी रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई क्रान्ति

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दमोह: विकसित भारत 2047 -जी-राम-जी’ से गांवों में आएगी रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई क्रान्ति


दमोह, 27 फ़रवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भारत सरकार की “जी राम जी योजना” (जी राम जी अधिनियम, 2025) के संबंध में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रवीण फुलपगारे ने योजना के उद्देश्यों, स्वरूप और क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम एक सुदृढ़ वैधानिक ढांचा प्रदान करता है। “बेहतर गारंटी, संपूर्ण प्रतिबद्धता और कुशल शासन” के उद्देश्य के साथ इसे विकसित भारत योजना की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया। उन्होंने कहा कि “विकसित ग्राम पंचायत से विकसित भारत” की संकल्पना को यह अधिनियम मजबूत आधार देता है। इस दौरान अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 27 प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी गई ।

125 दिन रोजगार की गारंटी

योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, जो पहले 100 दिन थी। तय समयसीमा में रोजगार उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है। फसल कटाई और बुवाई के मौसम में कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष में 60 दिन तक कार्य-विराम का प्रावधान किया गया है, ताकि कृषि और श्रमिक—दोनों के हित सुरक्षित रह सकें।

प्रमुख प्रावधान और विशेषताएं

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जल संरक्षण व संरचना निर्माण — नहर, तालाब, चेक डैम और कुओं का पुनरुद्धार एवं नवीनीकरण

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ग्रामीण आधारभूत ढांचा — सड़क, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

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आजीविका संवर्धन — ग्रामीण हाट, भंडारण व्यवस्था और स्वयं सहायता समूहों (SHG) को प्रोत्साहन

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आपदा प्रबंधन — बाढ़ एवं सूखा राहत कार्य, तटबंध निर्माण और जल प्रबंधन

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डिजिटल व्यवस्था — डिजिटल उपस्थिति, आधार आधारित भुगतान और पारदर्शी निगरानी तंत्र

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प्रशासनिक व्यय सीमा 6% से बढ़ाकर 9%

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पंचायतों की न्यूनतम 50% भागीदारी सुनिश्चित

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केंद्र–राज्य वित्तीय भागीदारी

योजना केंद्र प्रायोजित स्वरूप में लागू की जाएगी। सामान्य राज्यों के लिए 60:40, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषण का प्रावधान किया गया है।

विकसित ग्राम पंचायत: विकसित भारत की नींव

जिला पंचायत की उपाध्यक्ष डॉ. मंजू कटारे ने योजना का स्वागत करते हुए कहा कि विकसित भारत की आधारशिला विकसित ग्राम पंचायत योजना है। उन्होंने कहा कि 125 दिन की रोजगार गारंटी और बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षा कवच सिद्ध होगा।

डॉ. कटारे ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लाया गया यह अधिनियम दीर्घकालिक परिणाम देगा और विकसित भारत योजना के अंतर्गत एक सफल मॉडल के रूप में स्थापित होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / हंसा वैष्णव

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