जांच में सीसे की मात्रा अधिक मिलने पर पारस देसी घी के एक बैच की बिक्री पर प्रतिबंध

WhatsApp Channel Join Now
जांच में सीसे की मात्रा अधिक मिलने पर पारस देसी घी के एक बैच की बिक्री पर प्रतिबंध


शिवपुरी, 13 अक्टूबर (हि.स.)। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पारस देसी घी के एक बैच की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। जांच में इस बैच में सीसे की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई। इसके बाद संबंधित घी को मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित करते हुए उसके विक्रय, प्रदर्शन और ऑनलाइन आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी गई है।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर मंगलवार को की गई इस कार्रवाई के संबंध में अभिहित अधिकारी एवं उपसंचालक ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी विष्णुदत्त शर्मा ने नियमित निरीक्षण के दौरान छत्री रोड स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर से पारस देसी घी के बैच नंबर GU26FQG55 का नमूना लिया था। इसे जांच के लिए भोपाल भेजा गया था।

राज्य खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में नमूने में सीसे की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। इसके आधार पर संबंधित बैच को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है।

अभिहित अधिकारी एवं उपसंचालक डॉ. संजय ऋषिश्वर ने ब्लिंक कॉमर्स और संबंधित विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित बैच के घी का न तो दुकानों पर प्रदर्शन किया जाए और न ही उसकी बिक्री या ऑनलाइन आपूर्ति की जाए। उपलब्ध शेष स्टॉक को तत्काल अलग रखकर उस पर ‘विक्रय हेतु प्रतिबंधित’ अंकित करना होगा।

संबंधित कारोबारियों को आदेश प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर घी की कुल प्राप्त मात्रा, बेची गई मात्रा और शेष स्टॉक का विवरण बिलों सहित विभाग में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित बैच का विक्रय करते पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 59 सहित अन्य लागू दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / राजू विश्वकर्मा

Livevns.news Desk
Livevns.news Desk

760284 Articles

Share this story