शिवपुरी: पांच आदतन अपराधी जिलाबदर और दो को थाने की निगरानी में रहने के दिए निर्देश

शिवपुरी: पांच आदतन अपराधी जिलाबदर और दो को थाने की निगरानी में रहने के दिए निर्देश
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शिवपुरी: पांच आदतन अपराधी जिलाबदर और दो को थाने की निगरानी में रहने के दिए निर्देश


-जिला दण्डाधिकारी ने दिए निर्देश

शिवपुरी, 18 अप्रैल (हि.स.)। जिला प्रशासन द्वारा आदतन अपराधी के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा गुरुवार को पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर जिले के पांच आदतन अपराधियों को जिलाबदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिलों की सीमा से तीन माह तथा छह माह के लिए जिलाबदर किये जाने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही 2 आदतन अपराधियों को थाने की निगरानी में रहने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी ने 3 आदतन अपराधी खलक सिंह पाल पुत्र दयाराम पाल निवासी ग्राम सलैया थाना अमोला एवं राहुल पुत्र केदार सिंह जाटव निवासी ग्राम सीहोर थाना सीहोर, देवेन्?द्र लोधी पुत्र प्राण सिंह लोधी निवासी विजयपुरा थाना रन्?नौद 3 माह की अवधि के लिये तथा 2 आदतन अपराधी संजू उर्फ संजीव शर्मा पुत्र रामसेवक शर्मा निवासी ग्राम भौती थाना भौती तथा मनकेश यादव पुत्र सियाराम यादव निवासी ग्राम सेकरा थाना बामौरकलां को 6 माह की अवधि के लिये जिला बदर घोषित कर शिवपुरी जिले तथा उसके समीपवर्ती जिले श्योपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना व दतिया जिले की सीमा से जिलाबदर किया है।

इसी प्रकार रिंकू पुत्र रामसिंह सरदार निवासी रामपुरा थाना रन्?नौद तथा हरीसिंह जाटव पुत्र पप्?पू जाटव निवासी जाटव मोहल्?ला थाना रन्?नौद को थाने की निगरानी में रहने के निर्देश तीन माह तक संबंधित थाना में सप्ताह के एक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, स्वयं के क्रियाकलापों की जानकारी देगा। जिसका रिकॉर्ड थाना प्रभारी द्वारा रखा जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार/ रंजीत गुप्ता/मुकेश

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