इंदौरः अभ्यर्थियों को दी गई निर्वाचन संबंधी नियम-निर्देशों तथा प्रतिबंधात्मक आदेशों की जानकारी

इंदौरः अभ्यर्थियों को दी गई निर्वाचन संबंधी नियम-निर्देशों तथा प्रतिबंधात्मक आदेशों की जानकारी
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इंदौरः अभ्यर्थियों को दी गई निर्वाचन संबंधी नियम-निर्देशों तथा प्रतिबंधात्मक आदेशों की जानकारी


इन्दौर, 30 अप्रैल (हि.स.)। इंदौर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को होने वाले मतदान के लिये व्यापक तैयारियां जारी है। इन्हीं तैयारियों, लोकसभा चुनाव के लिये की गई व्यवस्थाओं तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन संबंधी दिये गये निर्देशों और नियमों की जानकारी अभ्यर्थियों को देने के लिये मंगलवार को यहां कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक डॉ. आर. सेल्वाराज, व्यय प्रेक्षक मत्ता पदमा तथा अल्का गौतम, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में अभ्यर्थियों तथा उनके अभिकर्ताओं को लोकसभा निर्वाचन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, निर्वाचन संबंधी जिला प्रशासन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों और अन्य नियम/कानूनों की विस्तार से जानकारी दी गई। सभी से आग्रह किया गया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिये आदर्श आचरण संहिता तथा नियम और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

बैठक में बताया गया कि वाहनों के उपयोग के लिये अनुमति लेना होगी। किसी भी तरह के आयोजन जिनमें आमसभा, रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि के लिये भी अनुमति लेना होगी। अनुमति देने के लिये कलेक्टर कार्यालय में एकल खिड़की स्थापित की गई है। इसी तरह इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया पर विज्ञापन प्रकाशन के लिये विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन करवाया जाना होगा। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व पढ़ने वाली अवधि में प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशन के लिये अनुमति लेना होगी। पेम्पलेट, पोस्टर्स, हैंडबिल, फ्लेक्स, बैनर आदि पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम पता एवं संख्या अंकित करना होगी। मुद्रित सामग्री की प्रतियां एमसीएमसी प्रकोष्ठ को देना जरूरी है।

अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले मतदान केन्द्रों के बुथ के संबंध में भी जानकारी दी गई। आदर्श आचरण संहिता तथा संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों से भी अभ्यर्थियों को अवगत कराया गया। निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले प्रचार के खर्च के रिकार्ड को निर्धारित प्रारूप में संधारित करने के संबंध में जानकारी दी गई। बताया गया कि व्यय लेखों को निर्धारित समय पर तीन बार निरीक्षण कराया जाना होगा। सभी खर्च अभ्यर्थी के बैंक खाते से होंगे। बैठक में मुख्य प्रशिक्षक डॉ. आर.के. पाण्डे ने विस्तार से प्रशिक्षण दिया।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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