इंदौरः ब्राह्मण बनकर शादी की, पत्नी से कहा- बुर्का पहनो, जबरदस्ती रोजा रखवाने लगा

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इंदौरः ब्राह्मण बनकर शादी की, पत्नी से कहा- बुर्का पहनो, जबरदस्ती रोजा रखवाने लगा


इंदौरः ब्राह्मण बनकर शादी की, पत्नी से कहा- बुर्का पहनो, जबरदस्ती रोजा रखवाने लगा


- भवंस प्रॉमिनेंट स्कूल के चेयरमैन के विरुद्ध लव जिहाद का केस

इंदौर, 09 मई (हि.स.)। इंदौर शहर के भवंस प्रॉमिनेंट स्कूल के चेयरमैन समीर मीर के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (लव जिहाद) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। उस पर खुद को ब्राह्मण बोलकर हिंदू महिला से शादी करने और फिर मतांतरण की धमकी देने का आरोप है। समीर जबरदस्ती बुर्का पहने और रोजा रखने के लिए भी दबाव बनाता था।

तुलसी नगर निवासी युवती से समीर ने साल 2006 में शादी की थी। उसकी एक बेटी और एक बेटा भी है। महिला की शिकायत पर गुरुवार की रात एमआईजी थाना पुलिस समीर मीर के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।

आरोपी समीर मीर की पत्नी ने उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने, धमकी देने और घरेलू उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। तुलसी नगर निवासी पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी समीर मीर से साल 2006 में हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। शादी के बाद उनके दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं। पीड़िता ने बताया कि करीब चार साल पहले समीर के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह नमाज पढ़ने लगे और उन्होंने अपना पहनावा भी पूरी तरह बदल लिया। इसके बाद उन्होंने मुझ पर भी नमाज पढ़ने और इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। समीर पर घर में रखी हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां फेंकने का भी आरोप है।

पीड़ित का आरोप है कि जब उसने समीर की बात नहीं मानी, तो साल 2020 में उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह निपानिया इलाके में रहने लगी। पीड़िता का कहना है कि समीर कई बार उससे मिलने आया और हर बार इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया। साल 2024 में दोनों के बीच एक बार समझौता भी हुआ, इसलिए पुलिस में इसकी शिकायत नहीं की। लेकिन बाद में समीर ने धर्म परिवर्तन को उसकी शर्त बना दिया, जिसे पीड़िता ने अस्वीकार कर दिया।

पीड़िता का आरोप है कि 13 मार्च 2025 को समीर ने फिर से उनके घर जाकर धमकी दी। जिसके बाद दोनों के बीच लगातार विवाद होते रहे। जिससे परेशान होकर पीड़िता ने गुरुवार रात एमआईजी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने समीर मीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 115(2), 351(3) एवं मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 की धारा 3/5 के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।

पीड़िता ने पुलिस को शादी के दौरान के फोटोग्राफ भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए, जिनमें कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक नेता भी उपस्थित थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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