इंदौरः राशन की अफरा-तफरी पर शासकीय उचित मूल्य दुकान निलंबित

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इंदौरः राशन की अफरा-तफरी पर शासकीय उचित मूल्य दुकान निलंबित


इंदौर, 31 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर में गरीबों को वितरित किए जाने वाले राशन की अफरा-तफरी करने के मामले में जिला प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शासकीय उचित मूल्य दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई कि प्राप्त शिकायत एवं सूचना के आधार पर आज थाना छत्रीबाग, इंदौर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दोपहिया वाहन क्रमांक एमपी 09 यूसी 7396 के चालक मोहम्मद साहिल पुत्र मोहम्मद सलीम के कब्जे से अनाधिकृत रूप से शासकीय फोर्टीफाइड चावल 1.47 क्विंटल वाहन सहित जब्त किया गया। पूछताछ में साहिल द्वारा बताया गया कि उक्त राशन टाट पट्टी बाखल स्थित कंट्रोल (उचित मूल्य) दुकान से खरीदा गया है।

इसके आधार पर शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 909093, श्री राम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार, टाट पट्टी बाखल, इंदौर की जांच की गई। जांच के दौरान दुकान में चावल 1.24 क्विंटल, गेहूं 3.48 क्विंटल तथा नमक 3.73 क्विंटल अधिक पाया गया। साथ ही यह भी सामने आया कि दुकान के विक्रेता मयूर दराडे द्वारा अनधिकृत व्यक्ति को शासकीय राशन का विक्रय किया जा रहा था। उक्त अनियमितताओं एवं शासकीय राशन के अवैध व्यापार के मद्देनज़र संबंधित उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

इस मामले में विक्रेता मयूर दराडे एवं स्कूटी चालक मोहम्मद साहिल के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही, पीडीएस के फोर्टीफाइड चावल के अनधिकृत क्रय एवं परिवहन के संबंध में साहिल की राशन पर्ची की जांच की जा रही है। जांच उपरांत अनियमितता प्रमाणित होने पर संबंधित राशन पर्ची निरस्त करने की कार्रवाई भी पृथक से की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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