इंदौर: रेसिडेंशियल परमिशन पर बना कमर्शियल हॉस्टल, निगम का बुलडोजर चला

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इंदौर: रेसिडेंशियल परमिशन पर बना कमर्शियल हॉस्टल, निगम का बुलडोजर चला


इंदौर, 23 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदाैर शहर में आवासीय अनुमति लेकर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार को निगम ने खातीवाला टैंक क्षेत्र में रेसिडेंशियल परमिशन के विपरीत बनाए जा रहे एक कमर्शियल हॉस्टल पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान हॉस्टल के फ्रंट, साइड, बैक, सेटबैक (एमओएस) और फुटपाथ पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।

नगर निगम की यह कार्रवाई जोन क्रमांक-12 के अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह गार्डन के पास स्थित मकान नंबर 218, खातीवाला टैंक पर की गई। बिल्डिंग ऑफिसर राहुल रघुवंशी ने बताया कि भवन की स्वीकृति आवासीय उपयोग के लिए ली गई थी, लेकिन मौके पर 12 से 13 कमरों का कमर्शियल हॉस्टल संचालित करने के उद्देश्य से निर्माण किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर जांच कराई गई, जिसमें बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन सामने आया।

दल-बल और मशीनों के साथ पहुंचा निगम अमला

कार्रवाई के लिए नगर निगम का रिमूवल अमला जेसीबी और पोकलेन मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पहले आसपास की आवाजाही रोकी गई और आवश्यक सूचना देने के बाद अवैध हिस्सों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। निगम ने हॉस्टल के फ्रंट, साइड, एमओएस, बैक हिस्से और फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को तोड़ दिया।

अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

नगर निगम के रिमूवल विभाग ने जोन-12 में हॉस्टल के फ्रंट, साइड एमओएस और फुटपाथ पर किए गए अवैध निर्माण को हटाया। कार्रवाई के दौरान भवन अधिकारी राहुल रघुवंशी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर अनुभूति मडावी सहित रिमूवल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / नेहा पांडे

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