उज्जैनः पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास

WhatsApp Channel Join Now
उज्जैनः पत्नी की हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास


उज्जैन, 30 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के उज्जैन में अपर सत्र न्यायाधीश विकास चौहान के न्यायालय ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी ने वर्ष 2022 में अपनी दूसरी पत्नी की पारिवारिक विवाद के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने गुरुवार को बताया कि दिनेश चौहान निवासी राज रॉयल कॉलोनी की दो पत्नियां रेखा चौहान और लीला चौहान थी। पहली पत्नी रेखा चौहान से अलग रहने को लेकर अक्सर घर में दिनेश और दूसरी पत्नी लीला के बीच आए दिन झगड़े होते थे। पहले भी एक बार आरोपी ने लीला पर ईंट से हमला किया था, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी। 11 मई 2022 की शाम को दिनेश अपनी दूसरी पत्नी लीला चौहान को रामघाट ले जाने के बहाने से घर से ले गया था। उसी रात आरोपी ने अपने बेटे हर्षित को फोन बताया कि उसने वीरनगर स्थित किराए के मकान में लीला की गला घोंटकर हत्या कर दी है और शव घर के अंदर रखा है। यह सुनकर हर्षित तुरंत मौके पर पहुंचा और अंदर जाकर देखा तो उसकी मां का शव कमरे में पड़ा हुआ था।

पुत्र की शिकायत पर दर्ज हुआ था प्रकरणजिसके बाद पुत्र ने तुरंत कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। उक्त मामले में पुलिस ने जांच के बाद दिनेश चौहान के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने विस्तृत जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक नितेश कृष्णन ने तर्क प्रस्तुत किए, जिनसे सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / ललित ज्‍वेल

Share this story