जबलपुरः हाईकोर्ट से पूर्व महापौर और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी
जबलपुर, 08 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिसकर्मी के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर इस मामले में संज्ञान लिया है। जबलपुर के अधिवक्ता मोहित वर्मा ने इस मामले को जनहित याचिका के जरिए उच्च न्यायालय में पहुंचाया। कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले पर पूर्व महापौर भाजपा नेता प्रभात साहू और जबलपुर पुलिस अधीक्षक को नोटिस जरी किये हैं। हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा और थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों को देखने के बाद कोर्ट ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है।
प्रभात साहू और उनके समर्थकों ने पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी की थी। पुलिसकर्मी की शिकायत पर नेताओं के खिलाफ अज्ञात में मामला दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि शहर में आम लोगों के लिए तो नियम हैं, लेकिन नेताओं के लिए कोई नियम नहीं है। उल्लेखनीय है कि 18 सितंबर 2025 को, जब प्रभात साहू को हेलमेट चेकिंग के दौरान रोका गया, तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ हंगामा कर दिया था। इस घटना के वीडियो भी वायरल हुए थे, जिसमें पूर्व महापौर साहू पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुयी थी। उस वक्त भाजपा के कार्यकर्ता, क्षेत्रीय विधायक और सांसद भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने उस पुलिसकर्मी के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया था।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

