मप्र हाईकोर्ट में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्वाचन पर याचिका, सुनवाई 9 जनवरी को

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मप्र हाईकोर्ट में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्वाचन पर याचिका, सुनवाई 9 जनवरी को


जबलपुर, 07 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एक नई याचिका दायर की गई है। आरोप है की चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति छुपाई और गलत हलफनामा दिया। कांग्रेस नेता नीरज शर्मा ने निर्वाचन प्रक्रिया को चुनौती दी है।

इलेक्शन कमीशन ने इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई 9 जनवरी को होगी।

गोविंद सिंह राजपूत ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नीरज शर्मा को हराकर सुरखी विधानसभा से जीत हासिल की थी। शर्मा ने आरोप लगाया था कि राजपूत ने अपनी संपत्ति को छुपाया था, जिसका ब्यौरा चुनाव आयोग को सही से नहीं दिया गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी थी, लेकिन कई सालों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इस याचिका की सुनवाई के दौरान इलेक्शन कमीशन और गोविंद सिंह राजपूत की ओर से यह तर्क दिया गया कि यह याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, क्योंकि मामला पहले ही पेंडिंग है। उनके अनुसार यह याचिका जनहित में नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष के लिए दायर की गई है।

नीरज शर्मा की याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव के दौरान गोविंद सिंह ने जानबूझकर अपनी संपत्ति को छुपाया और गलत हलफनामा दिया। जब इस बारे में शिकायत की गई, तो इलेक्शन कमीशन (चुनाव आयोग) ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद शर्मा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कोर्ट ने इस मामले को पिछले साल दायर याचिका के साथ जोड़ते हुए अगले सुनवाई की तारीख 9 जनवरी तय की।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

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