मप्रः हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर अंतिम सुनवाई टली

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मप्रः हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर अंतिम सुनवाई टली


जबलपुर, 12 मई (हि.स.)। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मंगलवार को होने वाली अंतिम सुनवाई फिलहाल टल गई है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान से जुड़े मानहानि मामले में अब अगली सुनवाई 14 मई को दोपहर 2:30 बजे होगी।

कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से भोपाल स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में शिकायत दायर की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से ऐसे बयान दिए, जिससे उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक छवि को नुकसान पहुंचा। मामले की सुनवाई के बाद दिसंबर 2024 में अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया था।

यह मामला वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा में दिए गए बयान से जुड़ा है। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पनामा पेपर लीक मामले का उल्लेख करते हुए कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था। इसी बयान को आधार बनाकर बाद में आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू की गई।

एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में समन आदेश और आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई जबलपुर स्थित हाईकोर्ट में जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में चल रही है और यह अब अंतिम सुनवाई के चरण में पहुंच चुका है।

बताया जा रहा है कि राजनीतिक मंच से दिए गए बयान के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने बयान को गलती बताते हुए स्पष्टिकरण भी दिया था। इसके बावजूद कार्तिकेय सिंह चौहान ने मामले को गंभीर बताते हुए अदालत का रुख किया। इस मामले में 12 मई को अंतिम सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाकर 14 मई कर दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

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