मप्रः ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित

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मप्रः ट्विशा शर्मा मौत मामले में पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित


जबलपुर, 26 अक्टूबर (हि.स.)। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई। सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस अजय निरंकारी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत के निर्णय से तय होगा कि गिरिबाला सिंह को जमानत मिलती है या नहीं।

सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह के वकीलों और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पक्ष रखा गया। बचाव पक्ष ने सीबीआई की चार्जशीट में शामिल तथ्यों पर 40 बिंदुओं में अपना जवाब पेश किया।

सीबीआई के अनुसार, 12 मई 2026 की रात ट्विशा शर्मा अपने ससुराल में फांसी पर लटकी मिली थीं। उन्हें उपचार के लिए भोपाल एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

मामले में ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह के खिलाफ भोपाल के कटारा हिल्स थाने में मई 2026 में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

सीबीआई ने जांच के दौरान आरोप लगाया कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह दहेज की मांग को लेकर ट्विशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई 2026 को स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने 25 मई 2026 को एफआईआर दर्ज कर जांच अपने हाथ में ली थी।

अब हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं। अदालत का निर्णय गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका पर आगे की स्थिति स्पष्ट करेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

Livevns.news Desk
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