जबलपुर : 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत

जबलपुर : 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत
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जबलपुर : 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपित को हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत


जबलपुर, 30 मई (हि.स.) मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के प्राइवेट स्कूल संचालक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्कूल संचालक पर दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का आरोप है।

भोपाल पुलिस ने 30 अप्रैल को महिला वार्डन सहित तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी मिनीराज मोदी को पुलिस ने 14 मई को अरेस्ट किया था। जिला कोर्ट भोपाल से आरोपी की जमानत रद्द हुई थी इसके बाद आरोपी ने हाईकोर्ट से राहत पाने के लिए जमानत याचिका लगाई थी। जिसे जस्टिस विशाल धगट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निरस्त कर दिया।

उल्लेखनीय की भोपाल की मिसरोद थाना क्षेत्र में 30 अप्रैल को दूसरी कक्षा की 8 साल की बच्ची के साथ एक स्कूल के हॉस्टल में दुष्कर्म का मामला सामने आया था। बच्ची ने अपनी मां को आपबीती बताई थी। सूचना पर बच्ची की मां जब हॉस्टल पहुंची तो उसने शिकायत दर्ज कराई। वहीं शिकायत के बाद जांच के लिए जब बाल आयोग की टीम स्कूल पहुंची थी तो स्कूल प्रबंधन ने आधे घंटे तक टीम को बाहर खड़ा रखा था एवं गेट नहीं खोले थे। इसके बाद एडिशनल डीसीपी भी स्कूल पहुंच गए थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ विलोक पाठक

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