हरदाः नियम विरूद्ध खनिज उत्खनन, दो क्रेशर संचालकों पर 9.95 करोड़ का जुर्माना

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हरदाः नियम विरूद्ध खनिज उत्खनन, दो क्रेशर संचालकों पर 9.95 करोड़ का जुर्माना


हरदा, 05 दिसम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में अवैध खनिज उत्खनन के मामले में शुक्रवार को अपर कलेक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने दो क्रशर संचालकों पर 9 करोड़ 95 लाख 400 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई खरड़ के सागर स्टोन क्रशर के प्रोपराइटर राहुल पटेल और हरदा के आयुष क्रशर के प्रोपराइटर राजेश सिरोही के खिलाफ की गई है।

अपर कलेक्टर पुरूषोत्तम कुमार ने बताया कि अनावेदक सागर स्टोन क्रशर खरड प्रोपरायटर राहुल पटेल पुत्र प्रहलाद पटेल निवासी हरदा तथा आयुष क्रशर प्रोपरायटर राजेश सिरोही पुत्र रामनारायण सिरोही निवासी हरदा के विरूद्ध पत्थर (गिट्टी) मात्रा 27639 घन मीटर का अवैध उत्खनन पाये जाने पर मध्य प्रदेश अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण नियम 2022 के तहत अर्थदण्ड 4,97,50,200 रुपये तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 4,97,50,200 रुपये कुल अर्थशास्ति राशि 9,95,00,400 (नो करोड़ पिच्यानवे लाख चार सौ) रुपये अधिरोपित की है।

इसके अतिरिक्त ग्राम धनवाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 94/1, 103/1 तथा 103/2 रकबा 3.500 हेक्टेयर जिस पर अनावेदक राजेश सिरोही के द्वारा आयुष क्रशर नाम से उत्खनिपट्टा प्राप्त किया था, को भूमि स्वामी द्वारा 2 नवम्बर 2023 को क्रेतागण सोहन पुत्र हेमराज जाट एवं आयुष पुत्र संदीप गोखले को कृषि भूमि के रूप में विक्रय कर भी शासन को प्राप्त होने वाली स्टाम्प ड्यूटी की क्षति की है। इस हेतु जिला पंजीयक हरदा को नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा गया है। अनावेदकों को निर्देशित किया गया है कि अर्थशास्ति की राशि शासन के निर्धारित मद में जमा कर चालान प्रति प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-2, क्रमांक एक की कंडिया 20 के प्रावधानों अनुसार संबंधितों से राशि की वसूली भू-राजस्व की भांति किये जाने हेतु तहसीलदार, हरदा एवं खिरकिया को निर्धारित प्रारूप में मांग पत्र जारी किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

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